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Hamirpur (Himachal) News: पंचायत मतदाता सूचियों के लिए 17 तक भेजें दावे या आपत्तियां
Sat, 08 Nov 2025 01:41 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 08 Nov 2025 01:41 AM IST
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हमीरपुर। जिला की सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित कर इन्हें आम जनता के निरीक्षण के लिए सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालयों में उपलब्ध करवा दिया गया है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अमरजीत सिंह ने बताया कि इन मतदाता सूचियों में छूटे लोगों के नाम शामिल करने के लिए दावे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आपत्तियां 17 नवंबर तक संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं। पंजीकृत डाक की ओर से भी दावे या आपत्तियां भेजे जा सकते हैं, लेकिन ये निर्धारित तिथि तक संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिएं।
दावे और आपत्तियों से संबंधित प्रपत्र इन्हीं अधिकारियों के पास निशुल्क उपलब्ध रहेंगे। मतदाता के लिए पात्रता तिथि एक अक्तूबर 2025 निर्धारित की गई है। सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 20 नवंबर तक कर दिया जाएगा। पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय खिलाफ 27 नवंबर तक अपील की जा सकती है।
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इन अपील का निपटारा 29 नवंबर तक कर दिया जाएगा और एक दिसंबर को मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी। उपायुक्त ने जिला के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूचियों के प्रारूप का अवलोकन कर इनमें अपने नाम शामिल होने की पुष्टि कर लें, ताकि वे आगामी पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अमरजीत सिंह ने बताया कि इन मतदाता सूचियों में छूटे लोगों के नाम शामिल करने के लिए दावे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आपत्तियां 17 नवंबर तक संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं। पंजीकृत डाक की ओर से भी दावे या आपत्तियां भेजे जा सकते हैं, लेकिन ये निर्धारित तिथि तक संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिएं।
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दावे और आपत्तियों से संबंधित प्रपत्र इन्हीं अधिकारियों के पास निशुल्क उपलब्ध रहेंगे। मतदाता के लिए पात्रता तिथि एक अक्तूबर 2025 निर्धारित की गई है। सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 20 नवंबर तक कर दिया जाएगा। पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय खिलाफ 27 नवंबर तक अपील की जा सकती है।
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इन अपील का निपटारा 29 नवंबर तक कर दिया जाएगा और एक दिसंबर को मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी। उपायुक्त ने जिला के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूचियों के प्रारूप का अवलोकन कर इनमें अपने नाम शामिल होने की पुष्टि कर लें, ताकि वे आगामी पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।