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दहेज उत्पीड़न के मामले में व्यक्ति दोषी करार

Wed, 12 Oct 2022 11:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 11:24 PM IST
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Person convicted in dowry harassment case
Person convicted in dowry harassment case
हमीरपुर। अदालत ने दहेज उत्पीड़न का आरोप साबित होने पर दोषी व्यक्ति को छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शैविक घई की अदालत ने बुधवार को यह सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर के अनुसार मार्च 2014 में माया देवी ने अपने पति सुरजीत सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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महिला का आरोप है कि उसका पति उसे दहेज के लिए बार-बार तंग करता है। 6 मार्च 2014 को सुरजीत ने अपनी पत्नी से सोने की अंगूठी की मांग करते हुए शराब के नशे में मारपीट की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया और छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में न्यायालय में 12 गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह के कठोर कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
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