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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Order to pay Rs 1,30,000 along with interest in cheque bounce case

Hamirpur (Himachal) News: चेक बाउंस के मामले में 1,30,000 का ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश

Thu, 01 Jan 2026 01:10 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 01 Jan 2026 01:10 AM IST
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हमीरपुर। एसीजीएम हमीरपुर रवि की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 1,30,000 के चेक को ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता भूपेंद्र कुमार निवासी सुजानपुर ने वर्ष 2018 में अदालत ने केस दायर किया था। इसमें उन्होंने पंकज कुमार निवासी सुजानपुर को उधार देने के बाद लौटाए गए चेक के बाउंस होने के आरोप लगाए थे। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता के दावों को सही ठहराते हुए आरोपी दोषी करार दिया है। संवाद
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