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मास्क पर पांच से दस फीसदी से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकेंगे विक्रेता
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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी नियंत्रण आदेश 1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने अधिसूचना जारी कर जिला हमीरपुर में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर अधिकतम मुनाफा दरों को निर्धारित किया है। अधिसूचना के तहत 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क पर थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम मुनाफा 5 फीसदी जबकि परचून विक्रेताओं के लिए 10 फीसदी मुनाफा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ऐसा कोई भी थोक विक्रेता जो परचून का कार्य भी करता है, तो वह केवल एक मुनाफा दर के हिसाब से विक्रय करेगा।
थोक विक्रेता अपनी सामग्री उसी क्षेत्र के किसी अन्य थोक विक्रेता को हस्तांतरित नहीं करेगा। थोक विक्रेता एक बार में एक हजार से अधिक 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन 95 मास्क तथा 10 हजार मिलीलीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर का लेनदेन नहीं करेगा। इसी प्रकार परचून विक्रेता को एक बार में 25 से अधिक मास्क और 1 हजार मिली लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर का लेनदेन नहीं करना होगा। इसके अलावा थोक विक्रेता व परचून विक्रेता को सामग्री के साथ कैश मेमो अथवा बिल भी ग्राहक को देना आवश्यक है। यदि कोई भी विक्रेता आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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थोक विक्रेता अपनी सामग्री उसी क्षेत्र के किसी अन्य थोक विक्रेता को हस्तांतरित नहीं करेगा। थोक विक्रेता एक बार में एक हजार से अधिक 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन 95 मास्क तथा 10 हजार मिलीलीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर का लेनदेन नहीं करेगा। इसी प्रकार परचून विक्रेता को एक बार में 25 से अधिक मास्क और 1 हजार मिली लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर का लेनदेन नहीं करना होगा। इसके अलावा थोक विक्रेता व परचून विक्रेता को सामग्री के साथ कैश मेमो अथवा बिल भी ग्राहक को देना आवश्यक है। यदि कोई भी विक्रेता आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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