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चाकू से हमला करने के दोषी को एक साल का कारावास

Sat, 30 Apr 2022 07:09 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 07:09 PM IST
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Knife assault convict gets one year imprisonment
Knife assault convict gets one year imprisonment
हमीरपुर। जिला न्यायालय हमीरपुर की न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर चार अनुलेखा तनवर की अदालत ने अनिल कुमार पुत्र जगन्नाथ गांव झरलोग तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को भादंसं की धारा 324, 323 और 504 के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक साल का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। न्यायवादी के अनुसार 11 मई 2012 की रात जब शिकायतकर्ता सतीश कुमार माता का जागरण सुनकर पंडाल से बाहर आया तो दोषी ने उसका रास्ता रोका और गालियां दीं। लड़ाई-झगड़ा करने के बाद दोषी ने चाकू से हमला कर दिया। इससे पीड़ित को चोटें आईं। पीड़ित ने इस बारे में भोरंज पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़ित का अस्पताल में चिकित्सक से मेडिकल करवाने के बाद मामले की छानबीन की और चालान कोर्ट में पेश किया। शनिवार को अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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