{"_id":"63c04a194ceead562c784d1d","slug":"four-years-rigorous-imprisonment-to-the-person-found-guilty-of-possessing-chitta-hamirpur-hp-news-sml4337376146","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा रखने के दोषी को चार साल का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा रखने के दोषी को चार साल का कठोर कारावास
विज्ञापन
हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी को चार साल के कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान मुकेश कुमार उर्फ भरोसा गांव कैहडरू, तहसील एवं जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। 8 अक्तूबर 2018 को शाम करीब पांच बजे पुलिस ने कैहडरू के समीप नाका लगाया हुआ था।
इस दौरान मुकेश कुमार अपनी कार में आया। पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर उसे पकड़ लिया। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर 11.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कार समेत हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल नौ गवाह पेश हुए। मामले की छानबीन मुख्य आरक्षी सुनील कुमार ने की। जबकि मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता अनुज शर्मा ने की।
विज्ञापन
इस दौरान मुकेश कुमार अपनी कार में आया। पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर उसे पकड़ लिया। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर 11.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कार समेत हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल नौ गवाह पेश हुए। मामले की छानबीन मुख्य आरक्षी सुनील कुमार ने की। जबकि मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता अनुज शर्मा ने की।
विज्ञापन