फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Four years' rigorous imprisonment to the person found guilty of possessing chitta

Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा रखने के दोषी को चार साल का कठोर कारावास

Thu, 12 Jan 2023 11:27 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Jan 2023 11:27 PM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी को चार साल के कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान मुकेश कुमार उर्फ भरोसा गांव कैहडरू, तहसील एवं जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। 8 अक्तूबर 2018 को शाम करीब पांच बजे पुलिस ने कैहडरू के समीप नाका लगाया हुआ था।
विज्ञापन

इस दौरान मुकेश कुमार अपनी कार में आया। पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर उसे पकड़ लिया। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर 11.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कार समेत हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल नौ गवाह पेश हुए। मामले की छानबीन मुख्य आरक्षी सुनील कुमार ने की। जबकि मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता अनुज शर्मा ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed