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Hamirpur (Himachal) News: एनडीपीएस मामले में दोषी को पांच साल की कठोर सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना
Wed, 27 Sep 2023 11:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 27 Sep 2023 11:48 PM IST
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हमीरपुर। जिला सत्र न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास काटना पड़ेगा। इस मामले में अदालत में 18 गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।
दोषी व्यक्ति की पहचान हेमराज उर्फ हलकू निवासी गांव टिक्कर बुलहा, डाकघर टिक्कर खतरियां तहसील टौणीदेवी जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने इस मामले में अदालत में पैरवी की। जिला न्यायवादी के अनुसार 14 अक्तूबर 2020 को भोरंज पुलिस टीम गश्त पर थी।
इस दौरान पुलिस ने दरबोड़ी के समीप नाका लगाया हुआ था। शाम पौने छह बजे एक सफेद रंग की आल्टो कार वहां सड़क से गुजर रही थी। इसे पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर कार चालक डर गया। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को कार के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा तो वह कार का कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर पाया। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बहाना लगाया कि उसकी पत्नी बीमार है और वह क्लीनिक से दवाई लेने जा रहा है लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर जब कार की तलाशी ली तो आरोपी से 492.97 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भोरंज पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने छानबीन करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। बुधवार को अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच साल की कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास काटना पड़ेगा।
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दोषी व्यक्ति की पहचान हेमराज उर्फ हलकू निवासी गांव टिक्कर बुलहा, डाकघर टिक्कर खतरियां तहसील टौणीदेवी जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने इस मामले में अदालत में पैरवी की। जिला न्यायवादी के अनुसार 14 अक्तूबर 2020 को भोरंज पुलिस टीम गश्त पर थी।
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इस दौरान पुलिस ने दरबोड़ी के समीप नाका लगाया हुआ था। शाम पौने छह बजे एक सफेद रंग की आल्टो कार वहां सड़क से गुजर रही थी। इसे पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर कार चालक डर गया। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को कार के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा तो वह कार का कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर पाया। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बहाना लगाया कि उसकी पत्नी बीमार है और वह क्लीनिक से दवाई लेने जा रहा है लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर जब कार की तलाशी ली तो आरोपी से 492.97 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भोरंज पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने छानबीन करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। बुधवार को अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच साल की कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास काटना पड़ेगा।
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