फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   चरस के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

चरस के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

Thu, 22 Mar 2018 11:02 PM IST
Updated Thu, 22 Mar 2018 11:02 PM IST
विज्ञापन
चरस के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
हमीरपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने चरस के दोषी को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने वीरवार को आरोप सिद्ध होने पर दोषी को यह सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 28 अक्तूबर 2015 को विजिलेंस विभाग के उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार और अन्य कर्मचारियों ने झनियारा में नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान संजीव कुमार निवासी गांव मांज, डाकघर मुंडखर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर अपनी कार में सवार होकर आया। पुलिस ने कार चालक को चेकिंग के लिए रोका तो कार से 400 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर विजिलेंस थाना हमीरपुर में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। सरकार की तरफ से इस मामले में 11 गवाह अदालत में पेश हुए। मुकदमे की तफ्तीश राजेंद्र कुमार, जबकि मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed