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चुनावी व्यय रजिस्टर में रखें दैनिक लेन-देन का ब्योरा: डॉ. वर्मा
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हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर डॉ. रिचा वर्मा की अध्यक्षता में वीरवार को लोकसभा निर्वाचन के दौरान चुनावी व्यय निगरानी प्रक्रिया के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार तथा उनके चुनावी एजेंटों ने भाग लिया। बैठक में चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक राजनारायण कौशिक और अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम भी उपस्थित रहे। डॉ. वर्मा ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। प्रत्याशियों को चुनावी व्यय रजिस्टर में दैनिक आधार पर होने वाले खर्च का ब्योरा रखना अनिवार्य है।
प्रत्याशी इसके लिए अलग से एक चुनावी व्यय एजेंट भी नियुक्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक तीन बार चुनावी व्यय खातों का निरीक्षण और मिलान करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है। कोई भी नकद लेन-देन 10 हजार रुपये तक ही किया जा सकता है। इससे अधिक के लेन-देन के लिए भुगतान चेक, ड्राफ्ट अथवा चुनावी व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते के माध्यम से ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित दरों की सूची भी उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान ही उपलब्ध करवा दी गई है। सभी उम्मीदवार प्रचार के लिए लगाए गए वाहनों की अनुमति सहायक निर्वाचन अधिकारी, उपमंडलाधिकारी नागरिक से ले सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सभी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षक राजनारायण कौशिक ने सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। बैठक में चुनावी व्यय से संबंधी विभिन्न मदों, राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय और चंदा, स्टार प्रचारकों के व्यय, पेड न्यूज, चुनावी व्यय के मिलान तथा इसे जमा करवाने की अवधि सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
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प्रत्याशी इसके लिए अलग से एक चुनावी व्यय एजेंट भी नियुक्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक तीन बार चुनावी व्यय खातों का निरीक्षण और मिलान करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है। कोई भी नकद लेन-देन 10 हजार रुपये तक ही किया जा सकता है। इससे अधिक के लेन-देन के लिए भुगतान चेक, ड्राफ्ट अथवा चुनावी व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते के माध्यम से ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित दरों की सूची भी उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान ही उपलब्ध करवा दी गई है। सभी उम्मीदवार प्रचार के लिए लगाए गए वाहनों की अनुमति सहायक निर्वाचन अधिकारी, उपमंडलाधिकारी नागरिक से ले सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सभी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षक राजनारायण कौशिक ने सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। बैठक में चुनावी व्यय से संबंधी विभिन्न मदों, राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय और चंदा, स्टार प्रचारकों के व्यय, पेड न्यूज, चुनावी व्यय के मिलान तथा इसे जमा करवाने की अवधि सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
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