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चोरी के दोषी को दस माह का कारावास और 5 हजार जुर्माना
Updated Mon, 19 Nov 2018 10:15 PM IST
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हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बड़सर निशांत वर्मा की अदालत ने चोरी के आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस माह का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 10 से 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी रमेश कुमार निवासी गांव पांडवी के खिलाफ पुलिस थाना बड़सर में जुलाई 2012 में चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अजय भारद्वाज ने की है। जबकि मामले की छानबीन पुलिस जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह ने की। अदालत ने भादंसं की धारा 380 के तहत दोषी को 10 माह का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 457 के तहत छह माह का साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 10 से 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अजय भारद्वाज ने की है। जबकि मामले की छानबीन पुलिस जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह ने की। अदालत ने भादंसं की धारा 380 के तहत दोषी को 10 माह का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 457 के तहत छह माह का साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 10 से 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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