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फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न लिया तो कटेंगे पानी-बिजली कनेक्शन
Updated Sat, 02 Jun 2018 11:01 PM IST
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हमीरपुर। जिला हमीरपुर के 80 फीसदी बहुमंजिला कामर्शियल भवन बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल किए चल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा करवाए गए एक सर्वे में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिसके चलते नगर परिषद और टीसीपी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भवन निर्माण नियमों के तहत बहुमंजिला कामर्शियल भवनों को पानी और बिजली कनेक्शन देने से पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। भवन मालिकों को दमकल विभाग के फायर ऑफिसर से यह प्रमाणपत्र हासिल करना होता है।
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही शहर में नगर परिषद और नगर पंचायतें व नगर नियोजन विभाग भवन मालिकों को पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शन के लिए एनओसी दे सकती है। हमीरपुर शहर में करीब एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला कामर्शियल भवन हैं। इन बहुमंजिला भवनों में बैंक, इंश्योरेंस, होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। अग्निकांड के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अनियमितता सामने आने के बाद कई बहुमंजिला कामर्शियल भवन मालिकों पर शिकंजा कसने की संभावना है।
नियमों की अवहेलना करने वाले भवन मालिकों के भवनों के पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शन कट सकते हैं। उधर, नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि टीसीपी नियमों के तहत बहुमंजिला कामर्शियल भवनों के लिए दमकल विभाग से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शहर में नियमों की अवहेलना करने वाले भवन मालिकों को शीघ्र नोटिस जारी होंगे। वहीं प्रदेश शहरी विकास एवं टीसीपी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी अरिंदम चौधरी ने कहा कि हमीरपुर शहर में कई बहुमंजिला कामर्शियल भवनों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने की सूचना मिली है। शीघ्र उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही शहर में नगर परिषद और नगर पंचायतें व नगर नियोजन विभाग भवन मालिकों को पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शन के लिए एनओसी दे सकती है। हमीरपुर शहर में करीब एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला कामर्शियल भवन हैं। इन बहुमंजिला भवनों में बैंक, इंश्योरेंस, होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। अग्निकांड के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अनियमितता सामने आने के बाद कई बहुमंजिला कामर्शियल भवन मालिकों पर शिकंजा कसने की संभावना है।
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नियमों की अवहेलना करने वाले भवन मालिकों के भवनों के पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शन कट सकते हैं। उधर, नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि टीसीपी नियमों के तहत बहुमंजिला कामर्शियल भवनों के लिए दमकल विभाग से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शहर में नियमों की अवहेलना करने वाले भवन मालिकों को शीघ्र नोटिस जारी होंगे। वहीं प्रदेश शहरी विकास एवं टीसीपी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी अरिंदम चौधरी ने कहा कि हमीरपुर शहर में कई बहुमंजिला कामर्शियल भवनों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने की सूचना मिली है। शीघ्र उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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