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Chamba News: आरोपी 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा
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विशेष न्यायाधीश चंबा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर चिट्टे के मामले में आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया।
जानकारी के मुताबिक नौ फरवरी 2026 को दोपहर करीब 1:35 बजे कांदू के पास एसआईटी ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान पुलिस हर वाहन की गहनता से जांच कर रही थी। इस दौरान एसआईटी को गुप्त सूचना मिली। इसके आधार पर टीम ने गंढियार स्थित एक रेस्टहाउस में छापा मारा।
कमरे के भीतर कुछ जले हुए नोट और सिगरेट का पैकेट भी मिला। सिगरेट के पैकेट की जांच करने पर उसमें तीन सिगरेट और एक हरी रंगीन पारदर्शी पॉलिथीन (पुड़िया) जिसमें गांठ लगी हुई मिली। पॉलिथीन की गांठ खोलने पर उसमें 5.49 ग्राम चिट्टा मिला। टीम ने पुलिस को बुलाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का चालान बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं, आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई। न्यायालय में सबूतों और गवाहों के अभाव में आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर चिट्टे के मामले में आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया।
जानकारी के मुताबिक नौ फरवरी 2026 को दोपहर करीब 1:35 बजे कांदू के पास एसआईटी ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान पुलिस हर वाहन की गहनता से जांच कर रही थी। इस दौरान एसआईटी को गुप्त सूचना मिली। इसके आधार पर टीम ने गंढियार स्थित एक रेस्टहाउस में छापा मारा।
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कमरे के भीतर कुछ जले हुए नोट और सिगरेट का पैकेट भी मिला। सिगरेट के पैकेट की जांच करने पर उसमें तीन सिगरेट और एक हरी रंगीन पारदर्शी पॉलिथीन (पुड़िया) जिसमें गांठ लगी हुई मिली। पॉलिथीन की गांठ खोलने पर उसमें 5.49 ग्राम चिट्टा मिला। टीम ने पुलिस को बुलाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का चालान बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं, आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई। न्यायालय में सबूतों और गवाहों के अभाव में आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
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