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Chamba News: उपकर जमा न करने पर श्रम विभाग सख्त, बीएसएनएल के अधिकारियों को नोटिस
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चंबा। उपमंडल पांगी में बीएसएनएल की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण का उपकर जमा न करवाने को लेकर श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। श्रम अधिकारी चंबा जोन ने बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक और जिला प्रबंधक को नोटिस जारी कर विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही 20 फरवरी को श्रम कार्यालय चंबा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
श्रम विभाग की ओर से जारी नोटिस में निर्माण कार्य की शुरुआत की तिथि, कुल लागत, भुगतान बिल, लेबर अनुबंध, डीपीआर सहित कुल नौ महत्वपूर्ण दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग के अनुसार पांगी उपमंडल में बने भवनों का उपकर अब तक जमा नहीं किया गया है। इनमें 17.49 करोड़ रुपये की लागत से बने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का भवन, 19.83 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2022-23 में निर्मित नागरिक अस्पताल किलाड़ का भवन शामिल है। साथ ही पांगी क्षेत्र में लगाए 14 टेलीकॉम टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।
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श्रम विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तो विभाग अपने स्तर पर एकतरफा आकलन करेगा। ऐसी स्थिति में बकाया राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज अथवा उपकर की राशि के बराबर तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
उधर, जिला श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने बताया कि उपकर जमा न करने के मामलों में संबंधित परियोजनाओं का रिकॉर्ड तलब किया गया है। यदि रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तो विभाग की ओर से नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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श्रम विभाग की ओर से जारी नोटिस में निर्माण कार्य की शुरुआत की तिथि, कुल लागत, भुगतान बिल, लेबर अनुबंध, डीपीआर सहित कुल नौ महत्वपूर्ण दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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विभाग के अनुसार पांगी उपमंडल में बने भवनों का उपकर अब तक जमा नहीं किया गया है। इनमें 17.49 करोड़ रुपये की लागत से बने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का भवन, 19.83 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2022-23 में निर्मित नागरिक अस्पताल किलाड़ का भवन शामिल है। साथ ही पांगी क्षेत्र में लगाए 14 टेलीकॉम टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।
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श्रम विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तो विभाग अपने स्तर पर एकतरफा आकलन करेगा। ऐसी स्थिति में बकाया राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज अथवा उपकर की राशि के बराबर तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
उधर, जिला श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने बताया कि उपकर जमा न करने के मामलों में संबंधित परियोजनाओं का रिकॉर्ड तलब किया गया है। यदि रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तो विभाग की ओर से नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।