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मिलावटी मिर्च पाउडर बेचने पर दुकानदार को 15 हजार जुर्माना

Wed, 10 Jan 2018 11:16 PM IST
Updated Wed, 10 Jan 2018 11:16 PM IST
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मिलावटी मिर्च पाउडर बेचने पर दुकानदार को 15 हजार जुर्माना
fine demop pic - फोटो : demo pic

अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। मिंजर मेले में मिलावटी मिर्च पाउडर बेचने वाले दुकानदार को विभाग ने 15000 रुपये का जुर्माना ठोंका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिंजर मेले के दौरान कारोबारी की दुकान से मिर्च पाउडर के सैंपल भरे थे। इसके बाद इन्हें जांच के लिए कंडाघाट लेबोरेटरी में भेजा गया था। मगर जांच में इसके सैंपल फेल हो गए हैं। इसके बाद बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के डीओ कार्यालय में केस की सुनवाई हुई। इसमें जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेश कश्यप और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद विशेष रूप से मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान दुकानदार को मिलावटी मिर्च पाउडर बेचने को लेकर फटकार लगाई गई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही इस प्रकार के मिलावटी खाद्य उत्पाद दोबारा नहीं बेचने की हिदायत दी गई।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद और उनकी टीम ने मिंजर मेले के दौरान बिकने वाले खाद्य उत्पादों की जांच की। इस दौरान उन्होंने मिर्च पाउडर और मसालों के सैंपल भरे। इसे जांच के लिए विभागीय लैब कंडाघाट में भेजा गया था। लैब की रिपोर्ट में मिर्च पाउडर के सैंपल को फेल हो गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदार को नोटिस जारी किया। नोटिस मिलने के बाद दुकानदार को तीस दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। बुधवार को दुकानदार को सुनवाई के लिए डीओ कार्यालय में बुलाया गया। यहां पर उसके केस की सुनवाई हुई। दुकानदार ने अपना घटिया और मिलावटी मिर्च पाउडर बेचने का जुर्म कबूल कर लिया। इसके लिए दुकानदार को 15000 रुपये का जुर्माना ठोंका है। दुकानदार को यह भी आदेेश दिए गए कि अगर वह घटिया और मिलावटी खाद्य उत्पाद बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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सुनवाई में कारोबारी पर की गई कार्रवाई : महेश कश्यप
जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेश कश्यप ने बताया कि मिंजर मेले में घटिया मिर्च पाउडर का सैंपल फेल हुआ था। इसको लेकर संबंधित दुकानदार को डीओ कार्यालय में केस की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। यहां पर सुनवाई के दौरान दुकानदार को 15000 का जुर्माना ठोंका गया है।

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