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Bilaspur News: सरकारी भवनों पर पोस्टर लगाने पर सख्त मनाही
Thu, 21 May 2026 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 21 May 2026 11:03 PM IST
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चुनावी खर्च सीईआरएस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
गेहड़वीं(बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल प्रशासन ने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी अनुशासन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उपमंडलीय अधिकारी अर्शिया शर्मा ने सभी उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा सीईआरएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। प्रचार-सामग्री, पोस्टर, बैनर, वाहन, विज्ञापन सहित सभी खर्चों की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। चुनाव समाप्त होने के बाद भी यह पोर्टल 30 दिन तक सक्रिय रहेगा। प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से संपर्क किया था। बैठक में शामिल न होने वाले उम्मीदवारों को एसएमएस, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से आवश्यक जानकारी भेजी जा रही है। सीईआरएस पोर्टल चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध है। अर्शिया शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी भवनों, पैरापिटों और पेड़ों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं।
यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिन उम्मीदवारों या उनके समर्थकों ने ऐसे पोस्टर लगाए हैं, उन्हें तुरंत हटा लेना चाहिए। अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का संचालन केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही अनुमत होगा। इस समय सीमा के बाहर प्रचार वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे।
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गेहड़वीं(बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल प्रशासन ने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी अनुशासन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उपमंडलीय अधिकारी अर्शिया शर्मा ने सभी उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा सीईआरएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। प्रचार-सामग्री, पोस्टर, बैनर, वाहन, विज्ञापन सहित सभी खर्चों की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। चुनाव समाप्त होने के बाद भी यह पोर्टल 30 दिन तक सक्रिय रहेगा। प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से संपर्क किया था। बैठक में शामिल न होने वाले उम्मीदवारों को एसएमएस, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से आवश्यक जानकारी भेजी जा रही है। सीईआरएस पोर्टल चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध है। अर्शिया शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी भवनों, पैरापिटों और पेड़ों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं।
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यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिन उम्मीदवारों या उनके समर्थकों ने ऐसे पोस्टर लगाए हैं, उन्हें तुरंत हटा लेना चाहिए। अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का संचालन केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही अनुमत होगा। इस समय सीमा के बाहर प्रचार वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे।
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