{"_id":"692702df8d4483706609e45f","slug":"officials-made-shopkeepers-aware-about-tobacco-sale-in-swarghat-bilaspur-news-c-92-1-ssml1001-149148-2025-11-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: स्वारघाट में तंबाकू बिक्री पर अधिकारियों ने दुकानदारों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: स्वारघाट में तंबाकू बिक्री पर अधिकारियों ने दुकानदारों को किया जागरूक
Wed, 26 Nov 2025 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Wed, 26 Nov 2025 11:06 PM IST
विज्ञापन
कहा, तंबाकू बिक्री के लिए पंजीकरण अनिवार्य, बिना वैध प्रमाण पत्र पर होगी सजा, जुर्माना
निरीक्षण के दौरान सामाजिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों पर भी की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। स्वारघाट में तंबाकू बिक्री पर अधिकारियों ने दुकानों का औचक निरीक्षण किया और दुकानदारों जागरूक किया।
बीएमओ श्री नयना देवी, डॉ. अलोक सिंगला, तहसीलदार संजीव प्रभाकर और खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी खगेंद्र सिंह की टीम ने स्वारघाट के अपर और लोअर बाजार में जागरूक करते हुए बताया कि अब तंबाकू या उससे बने उत्पाद बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए एमसी या ग्राम पंचायत के प्रधान से प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दुकानदार को फॉर्म नंबर-1 भरना होगा और शपथ पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र की फीस 500 रुपये है और इसकी वैधता 3 साल तक रहेगी। स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर ने चेताया कि खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है। कोटपा अधिनियम की धारा 3 या 5 का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10,000 रुपये और दोबारा अपराध करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना तीन माह तक की जेल का प्रावधान है। निरीक्षण अभियान में स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर, थाना स्वारघाट के पुलिस कांस्टेबल रोहित शर्मा और हनी कुमार भी मौजूद रहे। टीम ने दुकानदारों और आम जनता को कानूनों के प्रति जागरूक किया और तंबाकू मुक्त समाज बनाने की अपील की। डॉक्टर अलोक सिंगला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामाजिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले चार लोगों को जुर्माना किया गया।
विज्ञापन
निरीक्षण के दौरान सामाजिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों पर भी की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। स्वारघाट में तंबाकू बिक्री पर अधिकारियों ने दुकानों का औचक निरीक्षण किया और दुकानदारों जागरूक किया।
बीएमओ श्री नयना देवी, डॉ. अलोक सिंगला, तहसीलदार संजीव प्रभाकर और खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी खगेंद्र सिंह की टीम ने स्वारघाट के अपर और लोअर बाजार में जागरूक करते हुए बताया कि अब तंबाकू या उससे बने उत्पाद बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए एमसी या ग्राम पंचायत के प्रधान से प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दुकानदार को फॉर्म नंबर-1 भरना होगा और शपथ पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र की फीस 500 रुपये है और इसकी वैधता 3 साल तक रहेगी। स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर ने चेताया कि खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है। कोटपा अधिनियम की धारा 3 या 5 का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10,000 रुपये और दोबारा अपराध करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना तीन माह तक की जेल का प्रावधान है। निरीक्षण अभियान में स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर, थाना स्वारघाट के पुलिस कांस्टेबल रोहित शर्मा और हनी कुमार भी मौजूद रहे। टीम ने दुकानदारों और आम जनता को कानूनों के प्रति जागरूक किया और तंबाकू मुक्त समाज बनाने की अपील की। डॉक्टर अलोक सिंगला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामाजिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले चार लोगों को जुर्माना किया गया।