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Bilaspur News: 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Mon, 23 Feb 2026 11:11 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 23 Feb 2026 11:11 PM IST
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-डिजिटल मोटर व्हीकल चालान ऑनलाइन निपटाने की सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने दी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के साथ घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
इसमें न्यायालयों में लंबित मामलों तथा पूर्व मुकदमेबाजी के प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिलों से जुड़े विवाद, वैवाहिक विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण लोक अदालत में लगाकर आपसी सहमति से त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, वे भी लोक अदालत में आवेदन कर समझौते के आधार पर विवाद सुलझा सकते हैं। प्रतीक गुप्ता ने बताया कि डिजिटल मोटर व्हीकल चालान से जुड़े मामलों का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से ई-पे के जरिए या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी किया जा सकता है, जिससे लोगों को त्वरित और सुविधाजनक समाधान मिलेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर का दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर का नंबर 01978-224887, घुमारवीं का नंबर 01978-254080 जारी किया गया है। इच्छुक व्यक्ति अपनी समस्या Secy-dlsa-bil-hp@ gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने दी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के साथ घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
इसमें न्यायालयों में लंबित मामलों तथा पूर्व मुकदमेबाजी के प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिलों से जुड़े विवाद, वैवाहिक विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण लोक अदालत में लगाकर आपसी सहमति से त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, वे भी लोक अदालत में आवेदन कर समझौते के आधार पर विवाद सुलझा सकते हैं। प्रतीक गुप्ता ने बताया कि डिजिटल मोटर व्हीकल चालान से जुड़े मामलों का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से ई-पे के जरिए या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी किया जा सकता है, जिससे लोगों को त्वरित और सुविधाजनक समाधान मिलेगा।
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उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर का दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर का नंबर 01978-224887, घुमारवीं का नंबर 01978-254080 जारी किया गया है। इच्छुक व्यक्ति अपनी समस्या Secy-dlsa-bil-hp
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