{"_id":"5ac510464f1c1bf1618b576b","slug":"81522864198-bilaspur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोड टैक्स जमा न करवाने पर 20 निजी बस मालिकों की संपत्ति होगी कुर्क","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
रोड टैक्स जमा न करवाने पर 20 निजी बस मालिकों की संपत्ति होगी कुर्क
Updated Wed, 04 Apr 2018 11:42 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिलासपुर। आरटीओ विभाग बिलासपुर 20 निजी बस ऑपरेटरों की संपत्तियां कुर्क करने जा रहा है। इन ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग को रोड टैक्स अदा नहीं किया है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब इन ऑपरेटरों ने टैक्स अदा नहीं किया तो परिवहन विभाग ने इनकी संपत्तियों को कुर्क करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भू अधिग्रहण विभाग को भी पत्राचार कर दिया गया है।
निजी बस ऑपरेटरों को परिवहन विभाग को रोड टैक्स देना पड़ता है, ताकि वे अपनी बसों को संबंधित रूटों पर चला सके। कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो बार-बार विभाग के कहे जाने के बावजूद भी टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार जिला में करीब 20 ऐसे बस ऑपरेटर हैं जो बिना टैक्स दिए ही अपनी बसों को चला रहे हैं। उन्हें कई बार विभाग की ओर से नोटिस व लेटर जारी कर टैक्स देने को कहा गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज दिन तक उन्होंने विभाग को टैक्स नहीं दिया है। इन सभी का टैक्स करीब सात से दस लाख के बीच हो गया है। अब इस टैक्स को वसूलने के लिए विभाग ने इनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए भू अधिग्रहण विभाग को ब्योरा भेज दिया है। जल्द ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
आरटीओ बिलासपुर कुलदीप कुमार का कहना है कि 20 ऑपरेटरों की संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया चल रही है। इन बस ऑपरेटरों ने अपना टैक्स विभाग के पास जमा नहीं करवाया है। इसके चलते अब आगामी कार्रवाई के लिए भू अधिग्रहण विभाग को इनका ब्योरा भेजा गया है।
विज्ञापन
निजी बस ऑपरेटरों को परिवहन विभाग को रोड टैक्स देना पड़ता है, ताकि वे अपनी बसों को संबंधित रूटों पर चला सके। कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो बार-बार विभाग के कहे जाने के बावजूद भी टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन
विभागीय जानकारी के अनुसार जिला में करीब 20 ऐसे बस ऑपरेटर हैं जो बिना टैक्स दिए ही अपनी बसों को चला रहे हैं। उन्हें कई बार विभाग की ओर से नोटिस व लेटर जारी कर टैक्स देने को कहा गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज दिन तक उन्होंने विभाग को टैक्स नहीं दिया है। इन सभी का टैक्स करीब सात से दस लाख के बीच हो गया है। अब इस टैक्स को वसूलने के लिए विभाग ने इनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए भू अधिग्रहण विभाग को ब्योरा भेज दिया है। जल्द ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
आरटीओ बिलासपुर कुलदीप कुमार का कहना है कि 20 ऑपरेटरों की संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया चल रही है। इन बस ऑपरेटरों ने अपना टैक्स विभाग के पास जमा नहीं करवाया है। इसके चलते अब आगामी कार्रवाई के लिए भू अधिग्रहण विभाग को इनका ब्योरा भेजा गया है।