फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की कैद

चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की कैद

Fri, 28 Jun 2019 11:12 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jun 2019 11:12 PM IST
विज्ञापन
चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की कैद

विज्ञापन

घुमारवीं(बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत में एक चेक बाउंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास तथा बतौर हर्जाना 3 लाख 47 हजार रुपये शिकायत कर्ता बैंक को अदा करने के आदेश जारी किए।
शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई के अधिवक्ता लेख राम नड्डा ने बताया कि इस मामले के आरोपी बलवंत सिंह निवासी गांव दधोल तहसील घुमारवीं ने बतौर गारंटर चेक जारी किया था। उन्होंने बताया कि पवन कुमार प्रोपराइटर सागर बूट हाउस तलाई ने उनके बैंक से लोन लिया था। इस लोन की गारंटी मामले के आरोपी बलवंत सिंह ने दी थी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पवन कुमार ने बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट के तहत बैंक को एक लाख 73 हजार रुपये अदा करने की सेटलमेंट कर ली थी। इस सेटलमेंट के एवज में मामले के आरोपी बलवंत सिंह ने बैंक को उपरोक्त धनराशि का एक चेक दे दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस चेक को बैंक ने अदायगी के लिए लगाया लेकिन उपरोक्त चेक बाउंस हो गया। लेख राम नड्डा ने बताया कि चेक बाउंस हो जाने के उपरांत मामले के आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया गया लेकिन आरोपी ने उपरोक्त धनराशि शिकायतकर्ता के बैंक में जमा नहीं की। इसके चलते यह शिकायत अदालत में दायर की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को दोषी करार कर दिया गया तथा चेक की दोगुना राशि जमा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed