फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   चेक बाउंस मामले में आरोपी को तीन माह का कारावास

चेक बाउंस मामले में आरोपी को तीन माह का कारावास

Thu, 01 Nov 2018 11:14 PM IST
Updated Thu, 01 Nov 2018 11:14 PM IST
विज्ञापन
चेक बाउंस मामले में आरोपी को तीन माह का कारावास
चेक बाउंस मामले में आरोपी
विज्ञापन

को तीन माह का कारावास
एक लाख 60 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने के भी दिए आदेश
न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट-दो उपासना शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट-दो उपासना शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले ने सुखराम पुत्र चिंताराम निवासी बबेली को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख 60 हजार रुपये बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता चंद्रशेखर के वकील रविंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि दोषी ने दिसंबर 2012 में चंद्रशेखर के पिता धनी राम से 85 हजार रुपये उधार लिए थे। दोनों की अच्छी जान पहचान होने पर धनीराम ने पैसा दे दिया था। उसके बाद दोषी पैसा वापस नहीं कर पाया और बार-बार पैसा मांगने पर दोषी ने 5 मार्च 2013 को 85 हजार रुपये का चेक दिया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने वह चेक अपने खाता में भुगतान में लगाया तो दोषी के खाता में पैसे न होने की वजह से बाउंस हो गया।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता की ओर से कानूनी नोटिस देने के बावजूद भी दोषी ने पैसा नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 के तहत 14 मई 2013 को अदालत में शिकायत दायर कर दी। अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपी सुखराम को अदालत ने नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया और तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख साठ हजार रुपये बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed