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Bilaspur News: व्यावसायिक वाहन ऑपरेटर 31 मार्च तक करें टैक्स की अदायगी
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-प्रदेश सरकार ने बढ़ाया अदायगी के लिए समय
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार की ओर से पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की अदायगी के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। जो व्यावसायिक वाहन ऑपरेटर इस टैक्स को नहीं चुका पाए हैं, उन्हें इसे अदा करना आवश्यक है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल ने बताया कि जो ऑपरेटर अपने व्यावसायिक वाहनों के बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की असेसमेंट नहीं करवा पाए थे, उन्हें प्रदेश सरकार ने दस फीसदी ब्याज के साथ बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया था। इसके बावजूद कई ऑपरेटर टैक्स जमा नहीं करवा सके। अब प्रदेश सरकार ने अंतिम मौका देते हुए टैक्स की अदायगी के लिए 31 मार्च तक का समय प्रदान किया है। उन्होंने संबंधित ऑपरेटरों को सूचित किया कि वह देय टैक्स की दस फीसदी राशि की असेसमेंट कराकर 31 मार्च तक टैक्स की अदायगी कर मामलों को निपटारा करना सुनिश्चित कर लें। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित प्रपत्र पर आवश्यक औपचारिकता पूरी करके क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर में समय पर टैक्स जमा करने के लिए आवेदन करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार की ओर से पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की अदायगी के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। जो व्यावसायिक वाहन ऑपरेटर इस टैक्स को नहीं चुका पाए हैं, उन्हें इसे अदा करना आवश्यक है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल ने बताया कि जो ऑपरेटर अपने व्यावसायिक वाहनों के बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स की असेसमेंट नहीं करवा पाए थे, उन्हें प्रदेश सरकार ने दस फीसदी ब्याज के साथ बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया था। इसके बावजूद कई ऑपरेटर टैक्स जमा नहीं करवा सके। अब प्रदेश सरकार ने अंतिम मौका देते हुए टैक्स की अदायगी के लिए 31 मार्च तक का समय प्रदान किया है। उन्होंने संबंधित ऑपरेटरों को सूचित किया कि वह देय टैक्स की दस फीसदी राशि की असेसमेंट कराकर 31 मार्च तक टैक्स की अदायगी कर मामलों को निपटारा करना सुनिश्चित कर लें। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित प्रपत्र पर आवश्यक औपचारिकता पूरी करके क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर में समय पर टैक्स जमा करने के लिए आवेदन करें।
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