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प्रदेश हाईकोर्ट ने नप को जबरन गृहकर वसूलने पर लगाई रोक

Mon, 29 Apr 2019 10:31 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Apr 2019 10:31 PM IST
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प्रदेश हाईकोर्ट ने नप को जबरन गृहकर वसूलने पर लगाई रोक

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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर के भाखड़ा विस्थापितों से गृह कर वसूलने के विषय में नगर परिषद बिलासपुर को विस्थापितों से गृहकर वसूलने के लिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव आदि डालने पर रोक लगा दी है।
सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति के महामंत्री जयकुमार ने इस बारे में प्रदेश हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही कहा कि प्रथम बार विस्थापितों को यह आश्वासन मिला है कि इस मामले में न्यायालय उन्हें न्याय उपलब्ध करवाएगा।
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इससे पिछले दिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता और चंद्र भूषण बरोवालिया पर आधारित दो सदस्यीय खंड पीठ ने विस्थापितों द्वारा उन्हें पुनर्वास संबंधी न्याय दिलाने की याचिका पर प्राथमिक सुनवाई में उपरोक्त आदेश पारित किया। जबकि सरकारी पक्ष को 25 जुलाई, 2019 को इस केस की सुनवाई के लिए उपस्थित होकर भाखड़ा विस्थापितों की ओर से न्यायालय में दी गई याचिका पर विस्तार से उत्तर देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।
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भाखड़ा विस्थापितों की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव जीवन और उनके सहयोगी अजीत शर्मा उपस्थित थे। जबकि सरकारी पक्ष की ओर से सरकार के एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अश्विनी शर्मा और सहायक एडवोकेट जनरल मनोज बग्गा उपस्थित थे।
अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अश्विनी शर्मा ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधीश बिलासपुर, एसडीएम बिलासपुर और हिमाचल सरकार के नगर विकास सचिव की ओर से 25 जुलाई, 2019 को अगली सुनवाई का नोटिस प्राप्त किया। जबकि न्यायालय ने छठे प्रतिवादी बिलासपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर केस की सुनवाई की इस तिथि का नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं।
स्मरण रहे भाखड़ा विस्थापितों की ओर से बिलासपुर नगर की सर्व दलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने सरकार से बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी उनकी पुनर्वास संबंधी समस्याओं की ओर कोई भी ध्यान न दिए जाने के कारण हाई कोर्ट में न्याय पाने के लिए याचिका पेश की है। इसकी प्राथमिक सुनवाई पर हाईकोर्ट ने विस्थापितों को तुरंत प्रभाव से यह राहत दी है। इस आदेश से सारे नगर में विस्थापितों में खुशी की भारी लहर दौड़ गई है और उन्हें अपनी अन्य मांगों के पूरा होने की भी आशा बंधी है।

नगर परिषद बिलासपुर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया का कहना है कि इस तरह का कोई भी आदेश अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही कोई आदेश आएगा उस तरह से आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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