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जीएसटी के दायरे में आएं डीजल और पेट्रोल

Tue, 19 Jun 2018 11:02 PM IST
Updated Tue, 19 Jun 2018 11:02 PM IST
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जीएसटी के दायरे में आएं डीजल और पेट्रोल
बिलासपुर। अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक धौलरा विश्रामगृह में राज्य अध्यक्ष लेखराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई। अखिल भारतीय उप महासचिव आर लक्ष्मैया ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधित 2017 से ट्रांसपोर्टरों पर बड़ा प्रहार किया है। इससे देश के करोड़ों लोग बर्बाद हो जाएंगे। बैठक में राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि संगठन का विस्तार करने के लिए व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बिलासपुर में आरटीओ का पद काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। इससे ऑपरेटरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमेटी ने मांग की है कि आरटीओ का पद जल्द भरा जाए। ग्रीन टैक्स, एंट्री टैक्स राज्य की रजिस्टर्ड गाड़ियों से लेना बंद किया जाए। थर्ड पार्टी बीमा राशि जो 90 प्रतिशत बढ़ाई गई है उसे वापस लिया जाए। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को वैट की बजाय जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बैठक में सचिव विजय शर्मा, अमर सिंह चौधरी, राम कृष्ण शर्मा, अनिल शर्मा, दौलत सिंह ठाकुर, अमर चंद, जीत चौधरी, जरनैलदीन, अनिल मनकोटिया, भूप सिंह, संदीप, अनिल रांगड़ा, रणजीत, ठाकुर दास, प्रेम चौधरी, सुनील, रामपाल, बलदेव, परमानंद, देवीराम सहित अन्य मौजूद रहे।
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