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Yamuna Nagar News: बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता राशि निर्धारित
Thu, 11 Sep 2025 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 11 Sep 2025 01:45 AM IST
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डीसी पार्थ गुप्ता। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सूबे की सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की है। यह सहायता राशि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है। यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी पार्थ गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि मृत्यु पर 4 लाख रुपये, अंग हानि 40 से 60 प्रतिशत पर 74000 रुपये, अंग हानि 60 प्रतिशत से अधिक पर 2.50 लाख रुपये, मैदानी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान पर 1.20 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान पर 1.30 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान 15 प्रतिशत तक 10 हजार रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान 15 प्रतिशत तक 5 हजार रुपये, गांव में दुकान, संस्थान व उद्योग को 100 प्रतिशत हानि एक लाख रुपये या वास्तविक हानि, व्यावसायिक हानि एक से पांच लाख रुपये तक पर 1.75 से 3.05 लाख रुपये 5 लाख से अधिक पर 3.05 लाख और 10 प्रतिशत, फसल हानि सब्सिडी प्रतिशतता आधार पर पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये तक, दुधारू पशु हानि भैंस, गाय, ऊंटनी पर 37500 रुपये, भेड़-बकरी व सूअर पर 4,000 रुपये, दूध न देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल पर रुपये 32 हजार रुपये, मुर्गी पालन पर 10 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई है।
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यमुनानगर। सूबे की सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की है। यह सहायता राशि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है। यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी पार्थ गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि मृत्यु पर 4 लाख रुपये, अंग हानि 40 से 60 प्रतिशत पर 74000 रुपये, अंग हानि 60 प्रतिशत से अधिक पर 2.50 लाख रुपये, मैदानी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान पर 1.20 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान पर 1.30 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान 15 प्रतिशत तक 10 हजार रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान 15 प्रतिशत तक 5 हजार रुपये, गांव में दुकान, संस्थान व उद्योग को 100 प्रतिशत हानि एक लाख रुपये या वास्तविक हानि, व्यावसायिक हानि एक से पांच लाख रुपये तक पर 1.75 से 3.05 लाख रुपये 5 लाख से अधिक पर 3.05 लाख और 10 प्रतिशत, फसल हानि सब्सिडी प्रतिशतता आधार पर पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये तक, दुधारू पशु हानि भैंस, गाय, ऊंटनी पर 37500 रुपये, भेड़-बकरी व सूअर पर 4,000 रुपये, दूध न देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल पर रुपये 32 हजार रुपये, मुर्गी पालन पर 10 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई है।
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