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धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य को मिली जमानत

Tue, 20 Sep 2016 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, यमुनानगर।
अमर उजाला ब्यूरो, यमुनानगर। Updated Tue, 20 Sep 2016 12:29 AM IST
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यमुनानगर - फोटो : यमुनानगर
यमुनानगर। छछरौली के पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को उन पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिल गई है। उनकी जमानत याचिका जगाधरी के सेशन कोर्ट में दायर की गई थी। रोशनलाल आर्य के वकील एडवोकेट सुरेंद्र कुमार आहूजा ने बताया कि जमानत की सुनवाई के दौरान सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। लेकिन अदालत ने सरकार के पक्ष को न मानते हुए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रोशनलाल आर्य की जमानत को मंजूर कर लिया। बता दें कि पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य के खिलाफ कैथल में दंगा भड़काने, रेवाड़ी व नूह में देशद्रोह और यमुनानगर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कैथल व रेवाड़ी में दर्ज मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं, नूह में दर्ज मामले में पूर्व विधायक की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।
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गत 27 मई को छछरौली के पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को यमुनानगर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया था। उन पर दिल्ली के विशाल अग्रवाल ने गुड़गांव में उसकी प्रापर्टी का सीएलयू दिलवाने का आरोप लगाया था। यमुनानगर पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी विशाल अग्रवाल ने शिकायत दी थी कि तीन साल पहले रोशन लाल आर्य ने खुद को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी बताते हुए उसकी गुड़गांव की प्रापर्टी का सीएलयू दिलवाने का भरोसा दिया। इसके एवज मेें रोशनलाल आर्य ने उससे 30 लाख रुपये ले लिए जो कि वापस नहीं किए। पूर्व विधायक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
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