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तीन साल के भतीजे की हत्या करवाने वाली दोषी चाची व उसके प्रेमी को उम्रकैद

Thu, 01 Feb 2018 11:57 PM IST
Updated Thu, 01 Feb 2018 11:57 PM IST
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तीन साल के भतीजे की हत्या करवाने वाली दोषी चाची व उसके प्रेमी को उम्रकैद
भतीजे की हत्या के दोषी चाची और प्रेमी को उम्रकैद
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25-25 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान
बीते साल 16 फरवरी को मुंसीबल के जोहड़ में मिला था बच्चे का शव
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। छप्पर थाना क्षेत्र के गांव मुंसीबल में तीन साल के भतीजे की हत्या कर जोहड़ में फेंकने वाली उसकी चाची व उसके प्रेमी को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

पुलिस के अनुसार, बीते वर्ष 16 फरवरी को छप्पर के गांव मुसिंबल से साढ़े तीन वर्षीय बच्चे का शव सुबह जोहड़ में मिला था। शव की पहचान गांव के ही प्रिंस के तौर पर हुई थी। मुसिंबल निवासी धर्मवीर ने थाना छप्पर में केस दर्ज कराया था कि 15 फरवरी को उसका बेटा प्रिंस गली में खेल रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी मां बच्चे को गली में देखने गई तो बच्चा नहीं मिला। बाद में मिला तो मृतक की गर्दन पर चोट के निशान थे। तब लोगों ने इस मामले को तांत्रिक क्त्रिस्या से जोड़कर देखा था। तब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि प्रिंस की हत्या उसकी चाची पूजा व प्रेमी रोहित ने मिलकर की थी। जेठ जेठानी से रंजिश होने पर प्रिंस की चाची ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 15 फरवरी 2017 को उसका गला घोंट की हत्या की थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शव को गांव के जोहड़ में फेंक दिया था। प्रिंस की मां ममता ने पुलिस को बताया था कि उसका अपनी देवरानी पूजा के साथ कई बार झगड़ा हो चुका था। कहासुनी होने के साथ-साथ पूजा उनके साथ मारपीट भी कर चुकी है। इसी कारण उनकी आपस में बनती नहीं थी। करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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