{"_id":"5aad68134f1c1bae758b5f2b","slug":"15213140581925-yamuna-nagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पर्स झपटने वाले दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पर्स झपटने वाले दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना
Updated Sun, 18 Mar 2018 12:40 AM IST
विज्ञापन
पर्स झपटने वाले दोषी को पांच साल कैद
यमुनानगर (ब्यूरो)। 26 अप्रैल 2017 को विश्वकर्मा चौक पर व्यक्ति से पर्स झपटने के दोषी को कोर्ट ने पांच साल कैद व 25 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडीजे चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुनाया।
यूपी निवासी मोहमद ईनाम ने थाना शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका रोहतक में अमरूद का बाग है। 26 अप्रैल 2017 को वह वहां से घर जा रहा था। यूपी की बस पकड़ने के लिए वह विश्वकर्मा चौक पर उतर गया ओर बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बस आई तो उसमें चढ़ने लगा, तभी एक युवक उनकी जेब से पर्स झपटकर फरार हो गया। इसमें 4800 रुपये थे। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा-379ए के तहत केस दर्ज कर आनंद कॉलोनी के उसमान को गिरफ्तार किया था। शनिवार को एडीजे चंद्रशेखर की कोर्ट ने उसमान को पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
यमुनानगर (ब्यूरो)। 26 अप्रैल 2017 को विश्वकर्मा चौक पर व्यक्ति से पर्स झपटने के दोषी को कोर्ट ने पांच साल कैद व 25 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडीजे चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुनाया।
यूपी निवासी मोहमद ईनाम ने थाना शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका रोहतक में अमरूद का बाग है। 26 अप्रैल 2017 को वह वहां से घर जा रहा था। यूपी की बस पकड़ने के लिए वह विश्वकर्मा चौक पर उतर गया ओर बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बस आई तो उसमें चढ़ने लगा, तभी एक युवक उनकी जेब से पर्स झपटकर फरार हो गया। इसमें 4800 रुपये थे। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा-379ए के तहत केस दर्ज कर आनंद कॉलोनी के उसमान को गिरफ्तार किया था। शनिवार को एडीजे चंद्रशेखर की कोर्ट ने उसमान को पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन