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Wrestlers Protest: दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल, पहलवानों की भी चली बैठक, फैसले का नहीं किया खुलासा
Thu, 15 Jun 2023 11:39 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 15 Jun 2023 11:39 PM IST
सार
जल्द ही खाप प्रतिनिधियों व किसान नेताओं के साथ बैठक कर किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। परिजनों ने कहा कि पहलवान ही इस मामले में कुछ जानकारी दे सकते हैं।
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बाएं से- साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और सत्यव्रत कादियान
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल किए जाने और पॉक्सो एक्ट मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद गुपचुप बैठक करते रहे। पहलवान बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक ने मामले को लेकर साथियों के साथ बैठक की, लेकिन देर रात तक भी किसी फैसले का खुलासा नहीं किया।
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परिजनों ने बताया कि सुबह से ही पहलवान दिल्ली चले गए थे। बताया जा रहा है कि पहलवान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नही हैं। दिल्ली पुलिस ने न्यायसंगत रिपोर्ट पेश नहीं की है। हालांकि अभी भी उनकी नजर अदालत की कार्रवाई पर है।
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इस समय पहलवान कोई फैसला लेने की स्थिति में नही हैं। हालांकि जल्द ही खाप प्रतिनिधियों व किसान नेताओं के साथ बैठक कर किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। परिजनों ने कहा कि पहलवान ही इस मामले में कुछ जानकारी दे सकते हैं। परिजनों ने फिलहाल मामले को लेकर मीडिया से दूरी बना ली है।
दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में दाखिल किया आरोप पत्र, उनमें कितनी है सजा? जानें
डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले की जांच पर नजर रखने वाले नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोप पत्र में पूरक आरोप पत्र दायर करने की गुंजाइश छोड़ी है।
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जैसे ही बृजभूषण के खिलाफ सबूत आएंगे पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ जिन आईपीसी की जिन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनमें पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है।
प्रवक्ता सुमन नलवा ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ पहलवानों की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सबूतों को एकत्रित किया है। इसके बाद इस मामले में बृजभूषण व उनके सहयोग विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतम सजा पांच वर्ष की है। पुलिस ने जिस तरह जांच की उससे उम्मीद है कि न्यायसंगत निर्णय आएगा।
इसके अलावा नाबालिग पहलवान व उनके पिता की शिकायत पर पोक्सो की दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उनकी प्रार्थना पर न्यायिक बयान करवाया था। इस बयान के आधार पर उसे क्लोलर रिपोर्ट फाइल की है। बाकी प्रक्रिया कोर्ट में होगी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है वह न्यायपालिका के सामने रख दी है। पोक्सो के मामले में कोर्ट उचित निर्णय लेगी।
विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109 के तहत चार्जशीट की गई है
पुलिस ने बृजभूषण सिंह के सचिव विनोद तोमर पर चार्जशीट एक अतिरिक्त धारा 109 भी लगाई। जांच में पता लगा है कि उन्होंने बृजभूषण को अपराध के लिए उकसाया। इसके लिए सजा का अलग से प्रावधान है। बृजभूषण के खिलाफ तीन धाराओं और विनोद तोमर के चार धाराओं में दाखिल की गई।