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नियम 134ए : निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले का शेड्यूल जारी
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सोनीपत। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलवाने के लिए दो साल से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को नियम 134ए के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी किया है। जिसके तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए 24 अक्तूबर से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी, जो 7 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 14 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों की असेस्मेंट परीक्षा होगी, जिसका परिणाम 19 नवंबर को घोषित किया जाएगा।
निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी खाली सीटों की सूची
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी निजी स्कूलों को नियम 134ए के तहत 17 अक्तूबर तक नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी। साथ ही स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी, ताकि निर्धारित शेड्यूल अनुसार दाखिला प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
सीटें खाली रही तो निकाला जाएगा दूसरा ड्रॉ
पहले दाखिला ड्रॉ के तहत 24 नवंबर को शिक्षा निदेशालय स्तर पर विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। पहले ड्रॉ में शामिल विद्यार्थियों के 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दाखिले होंगे। यह दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो ही दूसरा ड्रॉ निकालने पर विचार किया जाएगा।
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यह रहेगा शेड्यूल
-9 से 17 अक्तूबर तक निजी स्कूलों को स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल व नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी।
-14 अक्तूबर को ब्लॉक व जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी।
-18 से 22 अक्तूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शायी गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी।
-24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे।
-11 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
-14 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों का असेस्मेंट टेस्ट होगा।
-19 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
-24 नवंबर को पहले दाखिला ड्रा के तहत शिक्षा निदेशालय स्तर पर विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे।
-26 नवंबर से 8 दिसंबर तक पहले ड्रा में शामिल विद्यार्थियों के दाखिले होंगे। उसके बाद खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा।
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ये दस्तावेज जरूरी
-बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड।
-बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
-बीपीएल कार्ड या 2 लाख रुपये वार्षिक से कम का नया आय प्रमाण पत्र।
-मूल निवास (रिहायश) प्रमाण पत्र।
-विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल से उसका एसआरएन नंबर।
-जिस स्कूल में विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है, उस स्कूल का यू-डाइस कोड। यह स्कूल बीईओ कार्यालय में लगी वेकेंसी लिस्ट में देख सकते हैं।
-ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसी नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आवेदन में भरना होगा।
-अगर विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंक तालिका।
वर्जन
नियम 134ए के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत पहले निजी स्कूलों से नियम के तहत निर्धारित सीटों का ब्योरा देने को कहा गया है। उन्हें 17 अक्तूबर तक नोटिस बोर्ड पर सीटें दर्शानी होंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्तूबर से शुरू होगी। दाखिले से संबंधित शेड्यूल व जरूरी दस्तावेजों की सूची कार्यालय में चस्पा की गई है।
- बिजेंद्र नरवाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
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निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी खाली सीटों की सूची
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी निजी स्कूलों को नियम 134ए के तहत 17 अक्तूबर तक नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी। साथ ही स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी, ताकि निर्धारित शेड्यूल अनुसार दाखिला प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
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सीटें खाली रही तो निकाला जाएगा दूसरा ड्रॉ
पहले दाखिला ड्रॉ के तहत 24 नवंबर को शिक्षा निदेशालय स्तर पर विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। पहले ड्रॉ में शामिल विद्यार्थियों के 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दाखिले होंगे। यह दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो ही दूसरा ड्रॉ निकालने पर विचार किया जाएगा।
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यह रहेगा शेड्यूल
-9 से 17 अक्तूबर तक निजी स्कूलों को स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल व नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी।
-14 अक्तूबर को ब्लॉक व जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी।
-18 से 22 अक्तूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शायी गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी।
-24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे।
-11 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
-14 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों का असेस्मेंट टेस्ट होगा।
-19 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
-24 नवंबर को पहले दाखिला ड्रा के तहत शिक्षा निदेशालय स्तर पर विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे।
-26 नवंबर से 8 दिसंबर तक पहले ड्रा में शामिल विद्यार्थियों के दाखिले होंगे। उसके बाद खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा।
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ये दस्तावेज जरूरी
-बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड।
-बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
-बीपीएल कार्ड या 2 लाख रुपये वार्षिक से कम का नया आय प्रमाण पत्र।
-मूल निवास (रिहायश) प्रमाण पत्र।
-विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल से उसका एसआरएन नंबर।
-जिस स्कूल में विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है, उस स्कूल का यू-डाइस कोड। यह स्कूल बीईओ कार्यालय में लगी वेकेंसी लिस्ट में देख सकते हैं।
-ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसी नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आवेदन में भरना होगा।
-अगर विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंक तालिका।
वर्जन
नियम 134ए के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत पहले निजी स्कूलों से नियम के तहत निर्धारित सीटों का ब्योरा देने को कहा गया है। उन्हें 17 अक्तूबर तक नोटिस बोर्ड पर सीटें दर्शानी होंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्तूबर से शुरू होगी। दाखिले से संबंधित शेड्यूल व जरूरी दस्तावेजों की सूची कार्यालय में चस्पा की गई है।
- बिजेंद्र नरवाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत