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31 मार्च तक बिना ब्याज दिए बकाया गृह कर जमा करा सकेंगे लोग

Fri, 21 Jan 2022 12:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 12:45 AM IST
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People will be able to deposit outstanding home tax without paying interest till March 31
नगर निगम कार्यालय सोनीपत। - फोटो : Sonipat
नगर निगम क्षेत्र में बकाया गृह कर जमा नहीं कराने वालों पर लगातार हो रही कार्रवाई के बीच शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से राहत दी गई है। अब बकायेदार 31 मार्च तक बिना ब्याज के गृह कर जमा कर सकते हैं। इसके लिए डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2020-21 का बकाया गृह कर एक साथ जमा कराना होगा। इसके बाद उन्हें बकाया गृह कर पर लगने वाले ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। छूट के साथ गृह कर जमा नहीं कराया तो नगर निगम की ओर से 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ गृह कर वसूला जाएगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा।
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नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 25 करोड़ रुपये का गृह कर वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके बावजूद अभी तक नगर निगम के खाते में लगभग 12.50 करोड़ रुपये गृह कर जमा हो सका है। निगम क्षेत्र में 1.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपये गृह कर दबाए बैठे लोगों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उसके बावजूद लोग समय पर गृह कर जमा नहीं करा रहे। जिसके कारण नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसकी पूर्ति करने के लिए नगर निगम की ओर से बकायेदार प्रॉपर्टी मालिकों पर शिकंजा कसा जा रहा था, इसी बीच शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी करके बकाया गृह कर जमा नहीं कराने वालों को बड़ी राहत दी है।
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प्रदेश सरकार की ओर से शहर के लोगों को 100 फीसदी ब्याज पर छूट के साथ बकाया गृह कर जमा कराने का मौका दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने यह आदेश जारी किए है कि डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2020-21 का बकाया गृह कर एक साथ जमा कराने पर ही ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। छूट के साथ गृह कर जमा नहीं कराया तो नगर निगम की ओर से प्रति माह 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ गृह कर वसूला जाएगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से लागू की गई इस छूट का लोगों का लाभ उठाना चाहिए।
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शहर के लोग अब 100 फीसदी ब्याज पर छूट के साथ बकाया गृह कर जमा करा सकते हैं। 31 मार्च तक जिन लोगों ने बकाया गृह कर नहीं चुकाया है अब उन लोगों से ब्याज के साथ बगैर के छूट के गृह कर वसूला जाएगा। इसके साथ ही उनकी प्रॉपर्टी को सील भी कर दिया जाएगा। -राजेंद्र चुघ, क्षेत्रीय कर अधिकारी नगर निगम।
गोहाना नप के 383 डिफाल्टर
नगर निकाय विभाग की तरफ से शहर के उन डिफाल्टरों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्हें नप कार्यालय में लाखों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वह अब 31 मार्च तक ब्याज की छूट के साथ अपना मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकेंगे। नप के तहत शहर में करीब 34 हजार प्रॉपर्टी शामिल हैं। इनसे नप हर वर्ष करीब 1.18 करोड़ रुपये का टैक्स वसूलती है। इसके बावजूद काफी लोग ऐसे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा रहे। हालात यह हैं कि वर्ष 2010-11 से लेकर अब तक एरियर के साथ करीब 86 लाख रुपये ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो पाया है। इनमें से 383 उपभोक्ता ऐसे हैं, जो लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इन पर नप का करीब दो करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स बकाया है। अधिकारियों के अनुसार अधिक डिफाल्टर नई अनाज मंडी व पुरानी अनाज मंडी के हैं।

विभाग की तरफ से बिना ब्याज बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की 31 मार्च तक छूट दी है। इसके बावजूद भी कोई उपभोक्ता प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -राजेश वर्मा, ईओ, नप गोहाना।
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