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मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को एक साल कैद

Thu, 26 May 2022 11:33 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 26 May 2022 11:33 PM IST
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One year in prison for drug trafficking
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सीआईए गोहाना में नियुक्त एसआई जलजीत सिंह ने 12 सितंबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि वह गांव घड़वाल के अड्डे पर टीम के साथ मौजूद था। उस दौरान गांव की तरफ से एक व्यक्ति अड्डा की तरफ आ रहा था। पुलिस को देखाकर वह वापस जाने लगा। साथ ही उसने कुर्ते की जेब से एक काले रंग की पॉलीथिन निकाल कर फेंकने का प्रयास किया। इसी बीच एसआई ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पॉलीथिन से 115 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान गांव घड़वाल निवासी राजकुमार के रूप में हुई थी। उसके खिलाफ बरोदा थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने राजकुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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