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किन्नर ढूंढते नजर आएंगे अब स्कूल संचालक
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Fri, 25 Dec 2015 12:03 AM IST
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निजी और सरकारी स्कूलों के सामने संकट पैदा हो गया है। गुुरुवार को जिले के डिप्टी डीईओ राजपाल सिंह ने निजी स्कूल संचालकों, पुलिस अधिकारियों और आरटीओ विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिदायत दी कि 31 दिसंबर तक छात्राओं की बसों में सहायक के तौर पर महिला या किन्नर की नियुक्ति की जाए। साथ में इसकी सूचना शिक्षा विभाग के माध्यम से आरटीओ को भेजी जाए। अगर ऐसी नियुक्ति नहीं की गई तो पुलिस बस को जब्त कर लेगी। फरमान से स्कूल संचालक परेशान हैं।
उप जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल सिंह ने कहा कि सभी स्कूल संचालक छात्राओं को स्कूल लाने और ले जाने वाली बसों में महिला सहायकों या ट्रांसजेंडरों (किन्नरों) की नियुक्ति करें। इसके अलावा सभी स्कूल 31 दिसंबर 2015 तक अपनी स्कूल बसों में सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लें। वहीं, सहायक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण प्रकाश चंद्र ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिए कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालना में अगर 31 दिसंबर तक यह सभी नियम लागू नहीं हुए तो स्कूल बसों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रत्येक बस में आगे और पीछे एक-एक कैमरा लगा होना चाहिए, इसके साथ बस के अंदर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और मॉनीटर भी लगा हो ताकि बस में पल-पल होने वाली हरकत पर नजर रखी जा सके। स्कूल और कालेजों के बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ एक महिला अटैंडेंट/ट्रांसजेंडर की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है। यह नियुक्ति सिर्फ उन बसों में होगी जिनमें छात्राएं व महिलाएं जाती है।
स्पीड गवर्नर तथा जीपीएस सिस्टम लगाना भी अनिवार्य
कोई भी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक नहीं दौड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी हिदायतों को पूरा करने के पश्चात स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचिव आरटीए कार्यालय में प्रमाणपत्र देना होगा कि उन्होंने सभी बसों में निर्धारित कार्य पूरे करवा लिए हैं। मीटिंग में उप पुलिस अधीक्षक राहुल देव, यातायात निरीक्षक सोनीपत, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और विभिन्न स्कूल कालेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।
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महिला या किन्नर सहायता संभव नहीं: अजमेर सिंह
निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रधान अजमेर सिंह का कहना है कि बसों में महिला या किन्नर को सहायक के तौर पर नियुक्त करना संभव नहीं है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक कविता जैन को मांग पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है।
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उप जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल सिंह ने कहा कि सभी स्कूल संचालक छात्राओं को स्कूल लाने और ले जाने वाली बसों में महिला सहायकों या ट्रांसजेंडरों (किन्नरों) की नियुक्ति करें। इसके अलावा सभी स्कूल 31 दिसंबर 2015 तक अपनी स्कूल बसों में सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लें। वहीं, सहायक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण प्रकाश चंद्र ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिए कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालना में अगर 31 दिसंबर तक यह सभी नियम लागू नहीं हुए तो स्कूल बसों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रत्येक बस में आगे और पीछे एक-एक कैमरा लगा होना चाहिए, इसके साथ बस के अंदर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और मॉनीटर भी लगा हो ताकि बस में पल-पल होने वाली हरकत पर नजर रखी जा सके। स्कूल और कालेजों के बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ एक महिला अटैंडेंट/ट्रांसजेंडर की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है। यह नियुक्ति सिर्फ उन बसों में होगी जिनमें छात्राएं व महिलाएं जाती है।
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स्पीड गवर्नर तथा जीपीएस सिस्टम लगाना भी अनिवार्य
कोई भी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक नहीं दौड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी हिदायतों को पूरा करने के पश्चात स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचिव आरटीए कार्यालय में प्रमाणपत्र देना होगा कि उन्होंने सभी बसों में निर्धारित कार्य पूरे करवा लिए हैं। मीटिंग में उप पुलिस अधीक्षक राहुल देव, यातायात निरीक्षक सोनीपत, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और विभिन्न स्कूल कालेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।
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महिला या किन्नर सहायता संभव नहीं: अजमेर सिंह
निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रधान अजमेर सिंह का कहना है कि बसों में महिला या किन्नर को सहायक के तौर पर नियुक्त करना संभव नहीं है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक कविता जैन को मांग पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है।