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Sonipat News: लाल डोरा के अंदर आने वाले घरों की पैमाइश शुरू

Sun, 04 May 2025 01:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 04 May 2025 01:01 AM IST
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Measurement of houses inside Lal Dora started
सोनीपत के सैनीपुरा में लाल डोरे के अंदर बनी प्रॉपर्टी की पैमाइश कराते उप निगम आयुक्त हरदीप सिंह
सोनीपत। नगर निगम ने लाल डोरे के अंदर बनाई गई प्रॉपर्टी पर लोगों को उनका मालिकाना हक देने की तैयारी तेज कर दी है। उप निगमायुक्त हरदीप सिंह, क्षेत्रीय कर अधिकारी राजेंद्र चुघ व निगम पार्षद हरीप्रकाश सैनी ने सैनीपुरा से घरों की पैमाइश शुरू करवा दी है। पहले दिन 80 घरों की पैमाइश की गई। उसी क्षेत्र में शिविर लगाकर निगम ने लोगों से दस्तावेज लेने शुरू किए हैं। पहले दिन पांच लोगों ने दस्तावेज पूरे कर जमा कराए।
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शहर की 41 अलग-अलग लोकेशन पर फैली जमीन पर बनी 14053 प्राॅपर्टी में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया जाना है। इसके लिए नगर निगम ने घरों की पैमाइश शुरू कर दी है। अब लोग दावा करके इस पर कानूनी मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम ने आवेदन प्रक्रिया भी जारी कर दी है।
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कौन कर सकते हैं आवेदन

नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी प्राॅपर्टी आईडी, जोकि लाल डोरा या आबादी देह में स्थित हैं, उनके मालिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Sonipat/2193 पर जाकर सूची का ऑब्जरवेशन करना होगा। यदि प्राॅपर्टी आईडी सूची में उनका नाम है, तो व्यक्ति 30 दिन के अंदर नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

राजस्व विभाग की तरफ से प्रमाणित दावेदार का एफिडेविट इसमें आबादी देह-लाल डोरा में स्वामित्व या कब्जा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 10 वर्ष के बिल जैसे बिजली, पानी के बिल और सरकार की तरफ से जारी किए गए दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि हों। 10 वर्ष के अधिकार का पता लगाने के लिए दस्तावेज। गृहकर की रसीदें, निर्मित स्ट्रक्चर का प्रमाण आदि। सेल डीड, ट्रांसफर डीड, त्याग डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द दस्तावेजों की जरूरत होगी।
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