{"_id":"60aaa3a18ebc3eb1f46a6f98","slug":"lockdown-rule-shop-open-sonipat-news-rtk609766576","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज से सभी बाजार में सम-विषम से सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज से सभी बाजार में सम-विषम से सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
विज्ञापन
सोनीपत। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को सरकार ने भले ही एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया हो, लेकिन व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने सोमवार से बाजार में दुकानों को खोलने के लिए लॉकडाउन में कुछ राहत दी है। अब शहर के सभी बाजारों में सम-विषम के आधार पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोली जा सकेगी। जबकि कालोनियों व मोहल्लों में एकांत की दुकान को पूरे सप्ताह दिनभर खोला जा सकेगा, लेकिन वहां नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा।
डीसी श्यामलाल पूनिया ने बताया कि लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई है जो जिले में सोमवार से शुरू हो जाएंगी। शहर के कच्चे क्वार्टर, गीता भवन, मामा-भांजा, ओल्ड रोहतक रोड, मुरथल रोड समेत अन्य जगहों के बाजार की दुकानों पर सम-विषम नंबर डालने होंगे। जिनमें से सम नंबर की दुकान को सम तारीख पर खोली जाएगी और विषम नंबर की दुकान को विषम तारीख पर खोला जाएगा। इसमें भी दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकता है और इन नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
मॉल में नहीं खुलेंगी दुकानें
मॉल में अभी दुकानों को नहीं खोला जाएगा, उसके लिए बाद में आदेश जारी होंगे। वहीं अगर कोई दुकान कालोनी व मोहल्ले में अलग है और वहां बाजार नहीं है तो उसे पूरे सप्ताह दिनभर खोला जा सकता है। इस तरह से व्यापारियों को काफी राहत मिली है, क्योंकि यहां पिछले कई दिनों से व्यापारियों ने दुकान खोलने के लिए छूट मिलने की मांग की हुई थी। डीसी श्यामलाल पूनिया ने कहा कि दुकान पर कोरोना नियमों का पालन भी जरूरी करना होगा। जहां सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा और सभी को मास्क लगाना होगा तो सैनिटाइजर भी रखकर उसका इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा भी किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसपर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
डीसी श्यामलाल पूनिया ने बताया कि लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई है जो जिले में सोमवार से शुरू हो जाएंगी। शहर के कच्चे क्वार्टर, गीता भवन, मामा-भांजा, ओल्ड रोहतक रोड, मुरथल रोड समेत अन्य जगहों के बाजार की दुकानों पर सम-विषम नंबर डालने होंगे। जिनमें से सम नंबर की दुकान को सम तारीख पर खोली जाएगी और विषम नंबर की दुकान को विषम तारीख पर खोला जाएगा। इसमें भी दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकता है और इन नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
मॉल में नहीं खुलेंगी दुकानें
मॉल में अभी दुकानों को नहीं खोला जाएगा, उसके लिए बाद में आदेश जारी होंगे। वहीं अगर कोई दुकान कालोनी व मोहल्ले में अलग है और वहां बाजार नहीं है तो उसे पूरे सप्ताह दिनभर खोला जा सकता है। इस तरह से व्यापारियों को काफी राहत मिली है, क्योंकि यहां पिछले कई दिनों से व्यापारियों ने दुकान खोलने के लिए छूट मिलने की मांग की हुई थी। डीसी श्यामलाल पूनिया ने कहा कि दुकान पर कोरोना नियमों का पालन भी जरूरी करना होगा। जहां सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा और सभी को मास्क लगाना होगा तो सैनिटाइजर भी रखकर उसका इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा भी किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसपर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन