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पत्नी से बातचीत करने पर पड़ोसी युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की अदालत ने कुंडली क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने पुलिस को बताया था कि युवक उसकी पत्नी से बातचीत करता था। उसने कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना तो हत्या कर दी थी।
16 दिसंबर, 2018 की सुबह गांव कुंडली के ग्रामीण बाल भारती स्कूल के पीछे खेतों की तरफ गए थे तो उन्हें खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला था। युवक के सिर, चेहरे व गर्दन के पास चोट के निशान थे। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने गांव के तत्कालीन सरपंच मनीष कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले के जांच अधिकारी एसआई सतबीर ने जांच करते हुए शव की पहचान मूलरूप से बिहार के जिला छपरा के गांव नया गांव निवासी मोहम्मद मुस्ताक के रूप में की थी। वह घटना के समय प्याऊ मनियारी में किराये पर रहता था। पुलिस जांच में सामने आया था कि उसके पड़ोसी मोहम्मद शिराज से उसका अक्सर झगड़ा होता था। साथ ही घटना के दिन दोनों साथ में थे। पुलिस ने शक के आधार पर 27 दिसंबर, 2018 को जब मूलरूप से बिहार के जिला भागलपुर के मोहल्ला मोहिब इमानपुर फिलहाल प्याऊ मनियारी निवासी मोहम्मद शिराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी तो उसने वारदात को अंजाम देना कुबूल कर लिया। मोहम्मद शिराज ने पुलिस को बताया था कि मोहम्मद मुस्ताक उसके कमरे से जाने के बाद उसकी पत्नी से बातचीत करता था। उसने कई बार मुस्ताक को उसकी पत्नी से बातचीत करने से रोका था। वह नहीं माना तो उसने उसे अपने साथ ले जाकर हत्या कर दी। उसने पुलिस को बताया था कि उसने मोहम्मद मुस्ताक को अपने साथ ले जाकर पहले शराब पिलाई थी। शराब पिलाने के बाद उसने सिर में ईंट से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से शराब का खाली अध्धा व नमकीन का पैकेट भी मिला था।
मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को एएसजे अजय पाराशर की अदालत ने मोहम्मद शिराज को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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16 दिसंबर, 2018 की सुबह गांव कुंडली के ग्रामीण बाल भारती स्कूल के पीछे खेतों की तरफ गए थे तो उन्हें खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला था। युवक के सिर, चेहरे व गर्दन के पास चोट के निशान थे। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने गांव के तत्कालीन सरपंच मनीष कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले के जांच अधिकारी एसआई सतबीर ने जांच करते हुए शव की पहचान मूलरूप से बिहार के जिला छपरा के गांव नया गांव निवासी मोहम्मद मुस्ताक के रूप में की थी। वह घटना के समय प्याऊ मनियारी में किराये पर रहता था। पुलिस जांच में सामने आया था कि उसके पड़ोसी मोहम्मद शिराज से उसका अक्सर झगड़ा होता था। साथ ही घटना के दिन दोनों साथ में थे। पुलिस ने शक के आधार पर 27 दिसंबर, 2018 को जब मूलरूप से बिहार के जिला भागलपुर के मोहल्ला मोहिब इमानपुर फिलहाल प्याऊ मनियारी निवासी मोहम्मद शिराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी तो उसने वारदात को अंजाम देना कुबूल कर लिया। मोहम्मद शिराज ने पुलिस को बताया था कि मोहम्मद मुस्ताक उसके कमरे से जाने के बाद उसकी पत्नी से बातचीत करता था। उसने कई बार मुस्ताक को उसकी पत्नी से बातचीत करने से रोका था। वह नहीं माना तो उसने उसे अपने साथ ले जाकर हत्या कर दी। उसने पुलिस को बताया था कि उसने मोहम्मद मुस्ताक को अपने साथ ले जाकर पहले शराब पिलाई थी। शराब पिलाने के बाद उसने सिर में ईंट से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से शराब का खाली अध्धा व नमकीन का पैकेट भी मिला था।
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मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को एएसजे अजय पाराशर की अदालत ने मोहम्मद शिराज को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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