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Sonipat News: जेल में बंद अंतरराज्यीय गांजा तस्कर की जमानत याचिका खारिज

Sat, 22 Nov 2025 02:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 22 Nov 2025 02:17 AM IST
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Jailed interstate ganja smuggler's bail plea rejected
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सोनीपत। गांजा तस्करी के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपी ओडिशा के सिकुलीपदर, पोईपाड़ा, गजपट्टी निवासी शोभित कुमार नायक की जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी के साथियों से पुलिस ने 24.80 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। मादक पदार्थ की तस्करी को बेहद गंभीर मानते हुए न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है।
ओडिशा के सिकुलीपदर, पोईपाड़ा, गजपट्टी निवासी शोभित कुमार नायक को कुंडली थाना पुलिस ने 27 जुलाई को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। शोभित को गिरफ्तार करने से पहले कुंडली थाना पुलिस ने 22 जुलाई को अकबरपुर बारोटा फ्लाईओवर ड्रेन के पास से रितिक, वीरेंद्र उर्फ बिंदु और सागर उर्फ गोला को गिरफ्तार किया था।
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आरोपियों के पास से 24.280 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपियों के बयान के बाद पुलिस ने संतोष यादव को गिरफ्तार किया था। संतोष ने बताया था कि गांजे की सप्लाई ओडिशा के शोभित की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शोभित को गिरफ्तार किया था। शोभित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। सभी गवाह सरकारी गवाह हैं। लिहाजा आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए। इसका शासकीय अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी नशा तस्करी में लिप्त गिरोह का मुख्य सदस्य है।

सह आरोपी बबीता और संतोष यादव ने शोभित कुमार से 25 किलोग्राम गांजा खरीदा था जिसमें से 24.280 किलोग्राम गांजा रितिक, वीरेंद्र उर्फ बिंदु और सागर उर्फ गोला से मिला है। बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश दिया है।
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