फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   if the garbage is not picked up in 24 hours, the agency will be fined

24 घंटे में कूड़ा नहीं उठा तो एजेंसी पर होगा जुर्माना

Thu, 02 Sep 2021 12:47 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 02 Sep 2021 12:47 AM IST
विज्ञापन
if the garbage is not picked up in 24 hours, the agency will be fined
गोहाना। शहर के चारों जोन में कूड़ा उठान की अब नप अधिकारी निगरानी कराएंगे। इसके लिए हर जोन में एक-एक टीम का गठन किया गया है। यह चारों टीमें कूड़े का उठान न होने पर अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगी और एजेंसी को भी सूचना देंगी। इसके बावजूद अगर 24 घंटे में कूड़े का उठान नहीं हुआ तो एजेंसी पर एक हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
विज्ञापन

नगर परिषद के रिकॉर्ड अनुसार शहर के सभी 23 वार्डों में करीब 34 हजार प्रॉपर्टी (घर व दुकान) दर्ज हैं। इनमें से हर रोज करीब 300 टन कूड़ा निकलता है। नप ने कूड़े का उठान करने के लिए शहर को चार जोन में बांटा हुआ है। पहले इन चारों जोन में दो एजेंसी कूड़े का उठान कर रही थी, लेकिन अब चारों जोन का टेंडर ही एक ही एजेंसी के पास है। एजेंसी को हर रोज शहर से कूड़ा उठाने के बाद ठसका स्थित डंपिंग स्टेशन में ले जाना है। इसके साथ ही उसी समय उसका निस्तारण कराना है, ताकि वहां दोबारा से कूड़े के ढेर न लगे। ऐसे में अब एजेंसी कूड़े का उठान सही तरीके से करा रही है या नहीं, इसकी अब नप अधिकारी टीमों के माध्यम से निगरानी कराएंगे। अधिकारियों ने चार टीमें गठित करके उनकी हर जोन में ड्यूटी लगाई है। इनकी ओवरऑल इंचार्ज सफाई निरीक्षक दुर्गा देवी होंगी, जो समय-समय पर सफाई व्यवस्था की समीक्षा करेंगी।
विज्ञापन

हर रोज कूड़े का उठान कराना होगा
एजेंसी को हर रोज कूड़े का उठान कराना होगा। अगर कहीं से उठान नहीं हो तो संबंधित जोन की टीम एजेंसी को जानकारी देगी। इसके 24 घंटे बाद भी कूड़े का उठान न होने पर एक हजार रुपये जुर्माना एजेंसी को देना होगा। इसके अलावा इससे अधिक दिन भी कूड़ा नहीं उठा तो प्रति दिन यह जुर्माना इसी तरह लगेगा, जिसका भुगतान एजेंसी को ही करना होगा। यही नहीं अब अगर एजेंसी की टीम के उठान के बाद किसी दुकान के बाहर कूड़ा पड़ा मिला तो संबंधित दुकानदार पर भी एक हजार रुपये का चालान होगा। चालान न भरने पर एफआईआर भी दर्ज होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
शहर को स्वच्छ बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के लिए विभाग ने कूड़े के उठान का टेंडर एजेंसी को दिया गया है। इसके बावजूद एजेंसी उस पर लापरवाही बरत रही है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए ही टीमों का गठन किया गया है। दुकानदारों पर भी यह नियम लागू होगा। दुकानों के बाहर कूड़ा पड़ा होने पर अब दुकानदारों का भी चालान किया जाएगा।
- राजेश वर्मा, ईओ, नप गोहाना।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed