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जातिसूचक अपशब्द ने के दोषी को पांच साल कैद, हजार रुपये जुर्माना

Fri, 26 Nov 2021 01:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 01:21 AM IST
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Five years imprisonment, thousand rupees fine for the guilty of casteist abusing
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट व घर में घुसने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने पांच साल कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 3 जुलाई, 2019 को पुलिस को बताया था कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। वह गांव में दुकान चलाती है। गांव का ही रहने वाला सुनील 30 जून को उनकी दुकान पर आया था। वह अपने पति के साथ दुकान पर बैठी थी। उसी समय सुनील ने जातिसूचक अपशब्द कहे थे। वह घर के अंदर गई तो आरोपी ने अंदर आकर उसके साथ अभद्रता की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने सुनील को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे जातिसूचक अपशब्द कहने पर पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और घर में घुसने की धारा में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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