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बच्ची से अश्लीलता करने के दोषी को पांच साल की कैद

Sat, 27 Nov 2021 01:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 01:30 AM IST
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Five years imprisonment for child pornography
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आठ साल की बच्ची से अश्लीलता करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जिसमें से 25 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।
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गोहाना क्षेत्र की महिला ने जून, 2020 में पुलिस को बताया था कि वह अपनी आठ वर्षीय बेटी को बहन के घर पर छोड़कर काम पर चली जाती थी। 8 जून, 2020 को भी वह अपनी बेटी को बहन के घर छोड़कर काम पर गई थी। दोपहर में उसकी बहन नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। उसी दौरान उनका पड़ोसी राजकुमार घर के अंदर घुस गया था। उसने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की थी। उसकी बहन बाथरूम से बाहर आई तो आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में एएसजी सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने राजकुमार को दोषी करार दिया। उसे 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा-452 में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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