फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Did not pay the balance of Rs. 6 lakh after getting the house interior designed, case filed

Sonipat News: घर का इंटीरियर डिजाइन करवाकर नहीं दिए बकाया छह लाख रुपये, मुकदमा

Tue, 17 Sep 2024 06:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 17 Sep 2024 06:57 AM IST
विज्ञापन
Did not pay the balance of Rs. 6 lakh after getting the house interior designed, case filed
खरखौदा। इंटीरियर डिजाइनर कंपनी से काम करवाने के बाद पैसे नहीं देने पर कंपनी मालिक ने कुंडली निवासी वीरेंद्र पर मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रवेश का आरोप है कि अनुबंध के तहत 35 लाख रुपये में उन्हें मकान का इंटीरियर डिजाइन करना था। काम पूरा होने से पहले 29 लाख रुपये उन्हें दे दिए गए, लेकिन बाकी राशि देने से आनाकानी की जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन

रोहतक के फतेहपुरी काॅलोनी निवासी प्रवेश ने बताया कि उनकी डी-डिजाइन नाम से इंटीरियर डिजाइन करने की कंपनी है। कुंडल निवासी वीरेंद्र ने उनके साथ अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाने का अनुबंध किया था। प्रवेश का कहना है कि रोहित ढाका भी उनकी कंपनी में हिस्सेदार है। प्रवेश का कहना है कि उन्होंने वीरेंद्र के मकान का काम पूरा कर दिया है, पूरे काम के करीब 35 लाख रुपये बनते हैं। उनके पास अभी तक 29 लाख रुपये आए हैं। अब आरोपी व उसका भाई पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। पैसे नहीं देने पर उन्होंने एक शिकायत सैदपुर चौकी में दी थी, जहां पर जब उन्हें बुलाया गया तो आरोपी भी वहां पर पहुंच गए। वह चौकी के बाहर बैठे थे जहां पर आरोपी सोनू ने उन पर हमला कर दिया, थप्पड़ मारते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर सैदपुर चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed