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Sonipat: किशोरी को होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कैद, पेपर में नकल डालने बुहाने बुलाया

Thu, 18 May 2023 02:33 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 18 May 2023 02:33 PM IST
सार

सोनीपत शहर की रहने वाली ने 12 अप्रैल, 2022 को महिला थाना पुलिस को बताया था कि 11 अप्रैल 2022 की रात को सोते हुए उनकी 17 वर्षीय बेटी ने बताया कि उसके साथ रोहतक के युवक ने पांच दिन पहले दुष्कर्म किया था।

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twenty years imprisonment for raping minor girl in Sonipat
court Order - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोर को बहाने से होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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पुलिस की शिकायत के अनुसार
सोनीपत शहर की रहने वाली ने 12 अप्रैल, 2022 को महिला थाना पुलिस को बताया था कि 11 अप्रैल 2022 की रात को सोते हुए उनकी 17 वर्षीय बेटी ने बताया कि उसके साथ रोहतक के युवक ने पांच दिन पहले दुष्कर्म किया था। किशोरी ने अपनी मां को बताया कि युवक उनके पिता का सोसाइटी का खाता खोलकर गया था वह उसे बाहर मिल जाता है। युवक ने उसे कहा था कि उसका 6 अप्रैल, 2022 को 12वीं कक्षा का पेपर है। उसने उसके पेपर में नकल डालने की बात कही थी।
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जबरन किया दुष्कर्म
जिस पर वह दोस्ती के नाते उसके पेपर में नकल छालने उसके सेंटर पर गई थी। वहां से पेपर के बाद युवक उसे बहाने से गन्नौर जीटी रोड स्थित एक होटल में ले गया था। वहां पर उसने कहा कि कुछ देर बैठकर बातचीत करेंगे। वहां खाना खाने के बाद साहिल ने उसे कहा था कि रात को यहीं रूक जाते है। उसने कहा कि वह उनके साथ शादी करना चाहते हैं। उसके मना करने पर आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। साथ ही किसी को बताने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। लोकलाज के चलते वह चुप रही थी। बाद में महिला को बताया था। जिस पर पुलिस ने 12 अप्रैल, 2022 को 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने अब दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीडि़त को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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