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Sonipat: लूट के तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

Wed, 22 Nov 2023 09:21 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 22 Nov 2023 09:21 PM IST
सार

सोनीपत से दिल्ली के लिए कार को टैक्सी में बुक कराने के बाद मुकीनपुर के पास लूटकर भाग गए थे। टैक्सी चालक ने 26 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। 

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Sonipat: Three accused of robbery were sentenced to seven years each
court demo pic

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने कार, नकदी और मोबाइल लूट के तीन दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर सोनीपत से दिल्ली के लिए कार किराये पर लेने के बाद चालक से मारपीट कर गांव मुकीनपुर के पास लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज हुआ था।

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मूलरूप से बिहार के मधुबनी जिले के गांव नवनगर व घटना के समय दिल्ली के जगजीवन कैंप निवासी विनोद कुमार कामत ने 26 फरवरी, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह अपनी कार को टैक्सी में चलाते हैं। 25 फरवरी, 2021 की रात को उनकी कार को तीन युवकों ने सोनीपत से दिल्ली के लिए किराये पर लिया था। बाद में वह उन्हें मुकीनपुर के पास ले गए और उनकी कार लूट ली।
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वह उनके दो मोबाइल, पर्स, डेबिट कार्ड व कागजात भी ले गए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सीआईए की टीम ने गांव सरगथल निवासी सुमित और उसके मौसेरे भाई जींद के घसो कलां निवासी साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उनके तीसरे साथी गांव घासो कलां निवासी अनिल उर्फ लीला को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने कार, नकदी व अन्य कागजात बरामद कर लिए थे। आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।मामले में सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने सुमित, साहिल और अनिल उर्फ लीला को दोषी करार करार देते हुए सुमित को अलग-अलग धाराओं में सात साल कैद व 15500 रुपये जुर्माना तथा अनिल और साहिल को अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल कैद व 13-13 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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