फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sonipat: Life imprisonment to guilty of raping a five year old innocent girl

सोनीपत: पांच साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी को आजीवन कारावास, कमरे के बाहर खेल रही थी बच्ची

Tue, 26 Sep 2023 08:53 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 26 Sep 2023 08:53 PM IST
सार

कमरे के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी युवक अपने कमरे में ले गया था। ड्यूटी से लौटे माता-पिता तो बच्ची की हालत बिगड़ी देख अस्पताल में उपचार कराया था। बहालगढ़ थाना पुलिस ने 25 सितंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया है।

विज्ञापन
Sonipat: Life imprisonment to guilty of raping a five year old innocent girl
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ने पांच साल की बच्ची से दरिंदगी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि में एक लाख रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं।

विज्ञापन


यूपी के एक गांव निवासी महिला ने सितंबर 2022 को बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया था कि वह फिलहाल अपने परिवार के साथ बहालगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में किराए पर रहती हैं। उनके पड़ोस में ही मूलरूप से बिहार के जिला दरभंगा के गांव अहियारी निवासी राजीव भी कमरा लेकर रहता है। वह तथा उनके पति फैक्टरी में नौकरी करते हैं।
विज्ञापन


वह 21 सितंबर 2022 को ड्यूटी पर गए हुए थे। इसी दौरान बच्ची गली में आकर खेलने लगी। आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाला राजीव बच्ची को खाने का सामान देने के बहाने अपने कमरे में ले गया था और उसके साथ अनैतिक कृत्य कर डाला था। जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। बाद में वह उसे छोड़कर भाग गया था। जब परिजन फैक्टरी से लौटी तो बच्ची रो रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। बच्ची से पूछने पर उसने राजीव के बारे में बताया था। जिस पर परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल में पहुंचे थे। जहां उसकी बिगड़ी हालत को देखकर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। वहां उसका उपचार व मेडिकल कराया गया था। जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ऋषिकांत की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद चालान तैयार कर कोर्ट में दाखिल किया था। पुलिस ने मामले में कई सुबूत जुटाकर चालान के साथ पेश किए थे।


अब मामले सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी राजीव को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना किया है। साथ ही 75 जेजे एक्ट में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed