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Sonipat: किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 18 Nov 2022 06:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 18 Nov 2022 06:57 PM IST
सार
रोहतक के युवक पर गोहाना क्षेत्र की किशोरी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगा था। किशोरी रोहतक से बरामद की गई थी और दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। मामले में युवक की मदद करने की आरोपी महिला को बरी किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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गोहाना निवासी एक युवक ने सिटी थाना गोहाना पुलिस को 15 नवंबर, 2020 को शिकायत दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बहन दोपहर को घर से आटा चक्की पर गई थी। उसके बाद उसकी बहन अचानक लापता हो गई। उसे शक है कि उसकी बहन को कोई शादी की नीयत से बहकाकर ले गया है।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी कृष्ण कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को रोहतक से बरामद कर लिया था। जांच में पता लगा था कि रोहतक का रहने वाले रवि ने उसे बहकाकर गोहाना से बुलाया था।
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आरोपी ने एक महिला की मदद से किशोरी को अपने साथ रखकर उससे दुष्कर्म किया था। मामले में किशोरी का मेडिकल कराने के बाद दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई थी। मामले में महिला को भी षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया था। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी महिला को बरी कर दिया। वहीं रवि को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में सजा सुनाते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी रवि को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।