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Sonipat: सवा चार साल की बच्ची से दरिंदगी करने के दोषी को आजीवन कारावास, यूपी निवासी है युवक

Thu, 04 Aug 2022 10:29 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 04 Aug 2022 10:29 PM IST
सार

मूलरूप से यूपी निवासी युवक ने बच्ची से दरिंदगी की थी। पुलिस ने जुलाई 2021 में दुष्कर्म और 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

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Life imprisonment to a youth convicted of raping a child in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सवा चार साल की एक बच्ची से दरिंदगी करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित बच्चे को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना नहीं देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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शहर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 18 जुलाई, 2021 को पुलिस को बताया था कि उसकी चार साल तीन माह की बेटी घर में खेल रही थी। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाला श्रवण खिलाने और घुमाने के बहाने से बच्ची को घर से ले गया था। वह अक्सर बच्ची को ले जाता था और बाद में घर छोड़ जाता था।
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जब वह घर में झाडू लगा रही थी तो उसे अचानक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जिस पर जब वह बेटी को लेने श्रवण के कमरे में गई तो वह बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य कर रहा था। उसने श्रवण का विरोध किया तो वह धमकी देकर भाग गया था। उसने पुलिस को अवगत कराया था।
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पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी थाना पुलिस ने मूलरूप से यूपी के जिला मऊ के गांव मुदरियाबाद के श्रवण को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।


मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी श्रवण को दोषी करार दिया। गुरुवार को अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

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