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शराब के नशे में जलाकर मार दी थी पत्नी, भुगतेगा उम्रकैद
Updated Fri, 17 Nov 2017 12:58 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने शराब के नशे में पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया था। मरने पहले महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे।
गांव खेड़ी दमकन निवासी बेबी (32) और उसका पति प्रवीण 25 सितंबर, 2015 की रात को घर पर मौजूद थे। बेबी की सास बाहर गई हुई थी। रात को प्रवीण ने शराब पी थी। रात करीब डेढ़ बजे प्रवीण ने शराब के नशे में पहले बेबी के साथ मारपीट की और बाद में केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी। बेबी की चीखा सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके घर पहुंचेे। तब तक बेबी बुरी तरह से झुलस चुकी थी। उसे पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। वहां मजिस्ट्रेट ने सामने बेबी ने बयान दर्ज कराए थे।
बेबी ने मजिस्ट्रेट के सामने बताया था कि उसके पति ने तेल छिड़क कर उसे आग लगाई है। इसमें पति को छोड़कर किसी और का कोई कसूर नहीं है। बेबी ने कहा था कि उसका पति उसे हर रोज तंग करता था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बाद में बेबी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पहले पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। बाद में उसमें हत्या की धारा जोड़ी गई थी।
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वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रवीण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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सोनीपत।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने शराब के नशे में पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया था। मरने पहले महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे।
गांव खेड़ी दमकन निवासी बेबी (32) और उसका पति प्रवीण 25 सितंबर, 2015 की रात को घर पर मौजूद थे। बेबी की सास बाहर गई हुई थी। रात को प्रवीण ने शराब पी थी। रात करीब डेढ़ बजे प्रवीण ने शराब के नशे में पहले बेबी के साथ मारपीट की और बाद में केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी। बेबी की चीखा सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके घर पहुंचेे। तब तक बेबी बुरी तरह से झुलस चुकी थी। उसे पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। वहां मजिस्ट्रेट ने सामने बेबी ने बयान दर्ज कराए थे।
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बेबी ने मजिस्ट्रेट के सामने बताया था कि उसके पति ने तेल छिड़क कर उसे आग लगाई है। इसमें पति को छोड़कर किसी और का कोई कसूर नहीं है। बेबी ने कहा था कि उसका पति उसे हर रोज तंग करता था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बाद में बेबी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पहले पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। बाद में उसमें हत्या की धारा जोड़ी गई थी।
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वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रवीण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।