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युवक की तेजधार हथियार से हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 05 Apr 2019 12:32 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 05 Apr 2019 12:32 AM IST
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युवक की तेजधार हथियार से हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
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कहासुनी में शराब के नशे में चाकू से गोदकर की थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो,
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गांव भौवापुर निवासी विनोद ने 13 फरवरी, 2018 को राई थाना पुलिस को बताया था कि उसका छोटा भाई सुनील (30) दोपहर को अपने घर के पास बैठा था। उससे कुछ दूरी पर ग्रामीण ताश खेल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी उदय सिंह उसके भाई के पास आया और उसके साथ कहासुनी करना लगा। वह सुनील को उनके घर के पास खड़ा होने को लेकर कहासुनी कर रहा था। उसने आरोप लगाया कि उदय सिंह शराब का आदी है। कुछ देर कहासुनी के बाद वह वहां से चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उदय सिंह वापस आया और अचानक सुनील के पेट में तेजधार हथियार से वार कर दिया। जिससे उसका भाई घायल हो गया। हमला करने के बाद उदय सिंह मौके से फरार हो गया। विनोद के मौसेरे भाई राजेश ने विनोद को मामले से अवगत कराया। जिस पर सुनील को तुरंत सोनीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। केस में सुनवाई करते हुए एएसजे अश्विनी कुमार की अदालत ने उदय सिंह को दोषी करार दिया है। उसे भादसं की धारा 302 में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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अविवाहित था सुनील, सही से बोलने में भी था अक्षम
परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुनील उर्फ भोला अविवाहित था। इतना ही नहीं वह शिक्षित भी नहीं था और बोल भी सही तरीके से नहीं पाता था। उसका गांव में किसी से कोई झगड़ा तक नहीं था।
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