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युवक की हत्या करने वालों को उम्रकैद

Wed, 06 Sep 2017 12:33 AM IST
Updated Wed, 06 Sep 2017 12:33 AM IST
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युवक की हत्या करने वालों को उम्रकैद
युवक की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
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माहरा गांव के युवक की फरवरी 2015 में कर दी गई थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत ने हत्या के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनपर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसे जमा नहीं करने पर 3-3 साल की ज्यादा सजा भुगतनी होगी।

माहरा गांव के रहने वाले नीरज ने 10 फरवरी 2015 को मोहाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा अमित दो दिन पहले गांव के दीपक व राजन के साथ घर से घूमने निकला था। उसके बाद वह घर नहीं आया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने शक जताया था कि अमित की हत्या कर दी गई है। थाने में शिकायत दर्ज कराने के दो दिन बाद ही अमित का शव गांव के खेतों में एक ट्यूबवेल की हौद में पड़ा मिला था। नीरज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दीपक व राजन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में मोहाना थाना पुलिस ने दीपक को बड़वासनी के पास से पकड़ लिया था। उसने खुलासा किया था कि अमित की हत्या चार हजार रुपये के लेनदेन में दोस्त राजन संग मिलकर कर दी। इस मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी राजन को भी पकड़ लिया था। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने दोनों को दोषी करार दिया और उनको उम्रकैद की सजा सुनाई। उनपर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसे जमा नहीं करने पर 3-3 महीने की सजा ज्यादा भुगतनी होगी।
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