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Sonipat: बेटे से कहासुनी करने पर किसान को गोली मारने के दोषी को 10 साल कैद, 28 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 25 Nov 2022 09:06 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 25 Nov 2022 09:06 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 28 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। बेटे से मामूली कहासुनी की रंजिश में दोषी ने गांव के किसान को गोली मारी थी। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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10 years imprisonment for the culprit of shooting a farmer in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने बेटे से कहासुनी की रंजिश में गांव के किसान को गोली मारने के दोषी को 10 साल कैद व 28 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 22 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। 

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गांव सलीमसर माजरा निवासी बलजीत ने 30 अप्रैल, 2019 को सदर थाना सोनीपत पुलिस को बताया था कि वह 24 अप्रैल को गली से गुजर रहा था। इस दौरान गांव के मोनू ने उसके सामने बाइक खड़ी कर दी थी। जिसे लेकर उनकी मोनू के साथ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी को लेकर मोनू ने उसे गोली मारने की धमकी दी थी। छह माह पहले भी उनकी कहासुनी हुई थी।
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वह 28 अप्रैल, 2019 को गांव में मंदिर के पास गली में खड़े थे। इसी दौरान मोनू के पिता जगबीर उनके पास आए और कहा कि तू उसके बेटे को क्या बोल रहा था। इतना कहने के बाद वह उन्हें गोली मारकर भाग गया था। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जिस पर 30 अप्रैल, 2019 को सदर थाना पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जगबीर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनसे हथियार बरामद कर लिया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा की अदालत ने आरोपी जगबीर को दोषी करार दिया। दोषी को अदालत ने हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल कैद व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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