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किशोरी को बहकाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहकाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। किशोरी के पिता के साथ दोषी फैक्टरी में काम करता था।
विदित रहे कि 18 अप्रैल, 2018 को गन्नौर थाना के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि वह अंबाला में काम करता है। वह परिवार के साथ वहीं रहता था। वह कुछ दिन पहले ही अपने गांव में आया था। व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ फैक्टरी में काम करने वाला रोहतक के गांव निदाना संदीप 13 अप्रैल, 2018 को उसकी 15 साल की बेटी को बहकाकर ले गया है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। बाद में उसका मेडिकल कराया गया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिसमें मामले में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ी गई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के बाद उसे अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत मेें भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विदित रहे कि 18 अप्रैल, 2018 को गन्नौर थाना के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि वह अंबाला में काम करता है। वह परिवार के साथ वहीं रहता था। वह कुछ दिन पहले ही अपने गांव में आया था। व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ फैक्टरी में काम करने वाला रोहतक के गांव निदाना संदीप 13 अप्रैल, 2018 को उसकी 15 साल की बेटी को बहकाकर ले गया है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। बाद में उसका मेडिकल कराया गया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिसमें मामले में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ी गई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के बाद उसे अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत मेें भेज दिया गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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